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राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, वीडियो में जाने नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता पर अंतरिम राहत

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, वीडियो में जाने नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता पर अंतरिम राहत
 
राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, वीडियो में जाने नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता पर अंतरिम राहत

जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा स्कूल की 11वीं और 12वीं कक्षाओं की मान्यता रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।

यह आदेश जस्टिस गणेश राम मीणा की अदालत ने स्कूल की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस पूरे मामले में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की कोई गलती नहीं है, लेकिन मान्यता रद्द होने से सबसे अधिक नुकसान उन्हीं को होता। ऐसे में संतुलन बनाए रखते हुए अंतरिम राहत देना आवश्यक है।

कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि स्कूल को सीबीएसई द्वारा लगाए गए 5 लाख रुपये के जुर्माने को 10 दिनों के भीतर जमा कराना होगा। साथ ही, स्कूल को एक महीने के अंदर CBSE द्वारा चिन्हित की गई सभी कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अलावा, अदालत ने CBSE को भी निर्देश जारी करते हुए कहा कि वह 45 दिनों के बाद स्कूल का दोबारा निरीक्षण करे और अपनी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करे। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि स्कूल में आवश्यक मानकों को पूरा किया गया है या नहीं।

इस पूरे मामले में कोर्ट ने छात्रों के हितों को सर्वोपरि मानते हुए यह अंतरिम आदेश दिया है। अदालत का मानना है कि शिक्षा के अधिकार और छात्रों के भविष्य को किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए, खासकर तब जब समस्या प्रशासनिक या तकनीकी कमियों से जुड़ी हो।

गौरतलब है कि CBSE ने कुछ कमियों के आधार पर नीरजा मोदी स्कूल की 11वीं-12वीं कक्षाओं की मान्यता रद्द करने का आदेश जारी किया था, जिसके खिलाफ स्कूल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। स्कूल का कहना था कि उसे अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर नहीं मिला।

फिलहाल, हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश से स्कूल और वहां पढ़ने वाले छात्रों को बड़ी राहत मिली है। अब सभी की नजरें CBSE के निरीक्षण और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं, जिसके आधार पर इस मामले का अंतिम फैसला तय होगा।