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सचिन पायलट मामले में राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, फुटेज में जानें पुनर्विचार याचिका खारिज

सचिन पायलट मामले में राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, फुटेज में जानें पुनर्विचार याचिका खारिज
 
सचिन पायलट मामले में राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, फुटेज में जानें पुनर्विचार याचिका खारिज

राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को अयोग्य ठहराने से जुड़े नोटिसों के मामले में दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि इस मामले में दोबारा सुनवाई की जरूरत नहीं है।

यह फैसला एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने सुनाया। अदालत ने मोहनलाल नामा की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पहले दिए गए आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 19 दिसंबर 2023 के फैसले से यह स्पष्ट हो चुका है कि यह मामला अब “सारहीन” हो गया है। ऐसे में इसे आगे बढ़ाने या दोबारा सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं है।

खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि पुनर्विचार याचिका का दायरा बहुत सीमित होता है और इसके जरिए किसी मामले की नए सिरे से सुनवाई नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा कि पुनर्विचार याचिका के नाम पर पुराने फैसले को चुनौती देकर पूरी प्रक्रिया को दोहराना न्यायिक सिद्धांतों के खिलाफ है।

गौरतलब है कि यह मामला सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को अयोग्य ठहराने के नोटिसों से जुड़ा था, जिसने उस समय राज्य की राजनीति में काफी हलचल पैदा की थी।

इस ताजा फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि हाईकोर्ट अपने पहले के रुख पर कायम है और इस मामले में आगे कोई कानूनी राहत मिलने की संभावना बेहद कम है।