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होली के मौके पर राजस्थान हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों में 4 मार्च को अवकाश

होली के मौके पर राजस्थान हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों में 4 मार्च को अवकाश
 
होली के मौके पर राजस्थान हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों में 4 मार्च को अवकाश

होली के अवसर पर राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने 4 मार्च को हाईकोर्ट और सभी अधीनस्थ अदालतों में अवकाश घोषित कर दिया है। रजिस्ट्रार प्रशासन की ओर से इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है।

आदेश का विवरण

प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 4 मार्च को न्यायालयों में कोई सुनवाई नहीं होगी। इस दिन अदालतों के कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों को अवकाश रहेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आपातकालीन मामलों और सुरक्षा से जुड़े मामलों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी।

अदालतों और कर्मचारियों के लिए प्रभाव

अधीनस्थ अदालतों के मामलों की सुनवाई इस दिन नहीं होगी। वहीं, न्यायिक अधिकारियों और स्टाफ के लिए यह अवकाश पारंपरिक त्योहार होली मनाने का अवसर प्रदान करेगा। आदेश में यह भी उल्लेख है कि अवकाश की वजह से किसी भी निर्धारित सुनवाई या समय-सीमा में बदलाव की जानकारी संबंधित पक्षकारों को दी जाएगी।

नागरिकों के लिए जानकारी

सभी न्यायालयों में आने वाले नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे 4 मार्च को अदालतों में कोई कार्यवाही करने की योजना न बनाएं। इसके अलावा, अदालतों की वेबसाइट और नोटिस बोर्ड के माध्यम से आगे की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

होली पर न्यायिक व्यवस्थाओं का ध्यान

हालांकि अवकाश रहेगा, लेकिन न्यायालय प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी आकस्मिक या जरूरी मामले में उचित कदम उठाए जाएँ। यह कदम न्यायालय कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों को त्योहार की खुशियाँ मनाने के साथ-साथ कार्य-जीवन संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा।