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राजस्थान HC जस्टिस ने RPSC सचिव की लगाई क्लास, कोर्ट में ही चेक किया अधिकारिक वेबसाइट... कहा- बुरे फंस जाओगे

राजस्थान HC जस्टिस ने RPSC सचिव की लगाई क्लास, कोर्ट में ही चेक किया अधिकारिक वेबसाइट... कहा- बुरे फंस जाओगे
 
राजस्थान HC जस्टिस ने RPSC सचिव की लगाई क्लास, कोर्ट में ही चेक किया अधिकारिक वेबसाइट... कहा- बुरे फंस जाओगे

एक अहम सुनवाई में, राजस्थान हाई कोर्ट ने 7 दिसंबर को राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (RPSC) द्वारा आयोजित की जाने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी है। रोक के अलावा, हाई कोर्ट ने RPSC को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का सिलेबस घोषित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि परीक्षा से कम से कम 30 दिन पहले सिलेबस घोषित किया जाए। जस्टिस अशोक कुमार जैन की अध्यक्षता वाली सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया।

सुनवाई के दौरान, हाई कोर्ट के जस्टिस अशोक कुमार जैन ने RPSC के काम करने के तरीके पर नाराजगी जताई। उन्होंने RPSC सेक्रेटरी को जमकर फटकार लगाई और कहा, “आप झूठ बोल रहे हैं। आप मुश्किल में पड़ जाएंगे।”

जस्टिस ने कोर्ट में RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट चेक की।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील आनंद शर्मा ने कहा कि RPSC सेक्रेटरी ने कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि कमीशन ने 8 अक्टूबर, 2025 को सिलेबस घोषित कर दिया था। इसके बाद, माननीय हाई कोर्ट ने सिलेबस को ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाने का निर्देश दिया। सेक्रेटरी सिलेबस दिखाने में नाकाम रहे। इसके बाद जज ने खुद RPSC की वेबसाइट खोली और कोर्ट रूम में सभी नोटिस चेक किए। वेबसाइट पर कोई नोटिस नहीं मिला, न ही कमीशन कोई और प्रेस रिलीज़ या नोटिस कोर्ट में पेश कर सका।

कोर्ट ने RPSC से कहा, "आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे।"

इससे नाराज़ होकर कोर्ट ने सेक्रेटरी को फटकार लगाई और कहा, "आप झूठ बोल रहे हैं। अगर हमने जांच का आदेश दिया, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे।" कोर्ट के इस कदम ने एक बार फिर कमीशन के काम करने के तरीके पर सवाल खड़े कर दिए हैं।