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राजस्थान: DCCB और PACS को नोटबंदी के पुराने नोटों के मामले में हाईकोर्ट से झटका, बैंकों के 3.50 करोड़ एक गलती से हो गए रद्दी

राजस्थान: DCCB और PACS को नोटबंदी के पुराने नोटों के मामले में हाईकोर्ट से झटका, बैंकों के 3.50 करोड़ एक गलती से हो गए रद्दी
 
राजस्थान: DCCB और PACS को नोटबंदी के पुराने नोटों के मामले में हाईकोर्ट से झटका, बैंकों के 3.50 करोड़ एक गलती से हो गए रद्दी

राजस्थान में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक (DCCB) और प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी (PACS) को भारी नुकसान हुआ है। नोटबंदी के दौरान इन बैंकों में बड़ी संख्या में पुराने ₹500 और ₹1000 के नोट जमा किए गए थे। हालांकि, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने उन्हें बदलने से मना कर दिया। इसके बाद, इन बैंकों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपील की, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। नोटबंदी के नौ साल बाद, हाई कोर्ट ने ₹3.5 करोड़ के पुराने नोट बदलने की मांग पर विचार करने से मना कर दिया।

पिटीशनर्स की अपील
जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस मनुपुर सिंघी की डिवीजन बेंच ने नोटबंदी के दौरान पुराने ₹500 और ₹1000 के नोट लेने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के बैन को बरकरार रखा। कोर्ट ने सभी संबंधित पिटीशन को भी खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि 17 नवंबर, 2016 को जारी किया गया सर्कुलर पूरी तरह से कानूनी, तर्कसंगत और जनहित में था। इस मामले में मुख्य पिटीशन दुधु ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड समेत सात कोऑपरेटिव सोसाइटियों ने फाइल की थी। पिटीशनर्स ने दलील दी कि 8 नवंबर, 2016 को केंद्र सरकार ने RBI एक्ट, 1934 के सेक्शन 26(2) के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए पुराने नोट जमा करने की इजाज़त दी गई थी। उन्होंने दलील दी कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी लाइसेंस्ड बैंक हैं और उन्हें पुराने नोट लेने से नहीं रोका जाना चाहिए।

पिटीशन के मुताबिक, डीमॉनेटाइजेशन के समय उनके पास करीब ₹16.17 लाख पुराने नोट थे, और उन्हें जमा न कर पाने की वजह से उनके वर्किंग कैपिटल पर असर पड़ा। यह भी दलील दी गई कि RBI के सर्कुलर 8 नवंबर के नोटिफिकेशन के खिलाफ थे, और कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटियों को शुरुआती मंज़ूरी देना जबकि दूसरों को नहीं देना संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है।

RBI की दलील और हाई कोर्ट का नज़रिया
केंद्र सरकार और RBI ने दलील दी थी कि डीमॉनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा आर्थिक फैसला था, जिसके तहत RBI के पास ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन जारी करने का अधिकार है। कोऑपरेटिव बैंकों के ऑडिट सिस्टम, टेक्निकल तैयारी और मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर की वजह से पुराने नोटों के गलत इस्तेमाल का खतरा ज़्यादा था, इसलिए टेम्पररी बैन लगाया गया।

हाई कोर्ट ने साफ़ किया कि वह डीमॉनेटाइज़ेशन पॉलिसी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर विचार नहीं कर रहा है, क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पहले ही सही ठहरा चुकी है।

कोर्ट ने कहा कि 8 नवंबर का नोटिफिकेशन किसी भी संस्था को पुराने नोट लेने का ऐसा अधिकार नहीं देता जिसे बदला न जा सके, लेकिन यह RBI के निर्देशों के अधीन है। अगर क्लासिफिकेशन लॉजिकल और ऑब्जेक्टिव है, तो अलग असर को भेदभाव नहीं माना जा सकता।

कोर्ट ने सभी पिटीशन खारिज कर दीं, आरोप खारिज कर दिए और कहा कि ऐसे असाधारण आर्थिक फैसलों में ज्यूडिशियल दखल सीमित होना चाहिए।