Aapka Rajasthan

11 साल बाद ​हाईकोर्ट ने दिया फैसला, पृथ्वीराज नगर योजना में सोसायटी पट्टों पर अब होंगे बिजली कनेक्शन

जयपुर के पृथ्वीराज नगर में रहने वाले करीब 25 हजार परिवारों और दुकानदारों को अब बिजली कनेक्शन मिल सकेगा। हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने करीब 11 साल पहले लगी बिजली कनेक्शन की रोक को हटा लिया है...........
 
hj

राजस्थान न्यूज़ डेस्क !!! जयपुर के पृथ्वीराज नगर में रहने वाले करीब 25 हजार परिवारों और दुकानदारों को अब बिजली कनेक्शन मिल सकेगा। हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने करीब 11 साल पहले लगी बिजली कनेक्शन की रोक को हटा लिया है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता की बैंच ने यह आदेश पृथ्वीराज नगर के निवासियों और जयपुर विद्युत वितरण निगम की अपीलों पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने माना कि विद्युत अधिनियम की धारा 43 के तहत किसी भी व्यक्ति को बिजली कनेक्शन से वंचित नहीं किया जा सकता है।  फैसला आने के बाद पृथ्वीराज नगर जन विकास समिति के अध्यक्ष अनिल माथुर ने कहा कि आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। लंबी लड़ाई के बाद आज हमें जीत मिली है। हम हाईकोर्ट के फैसले के प्रति आभारी हैं।

 

जयपुर के पृथ्वीराज नगर में रहने वाले करीब 25 हजार परिवारों और दुकानदारों को अब बिजली कनेक्शन मिल सकेगा. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने करीब 11 साल पहले बिजली कनेक्शन पर लगाई गई रोक हटा दी है।न्यायमूर्ति पंकज भंडारी और न्यायमूर्ति शुभा मेहता की खंडपीठ ने पृथ्वीराज नगर निवासियों और जयपुर विद्युत वितरण निगम (जेवीवीएनएल) की अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा कि विद्युत अधिनियम की धारा-43 के तहत किसी भी व्यक्ति को बिजली कनेक्शन से वंचित नहीं किया जा सकता। 5 जुलाई 2013 को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पृथ्वीराज नगर में सोसायटी भूखंडों पर बिजली कनेक्शन देने पर रोक लगा दी थी। फैसले के बाद पृथ्वीराज नगर जन विकास समिति के अध्यक्ष अनिल माथुर ने कहा कि आज हमारे लिए बड़ा दिन है. आज हम लंबी लड़ाई के बाद जीत गए हैं.' हम हाई कोर्ट के फैसले के आभारी हैं.

सरकार बिजली कनेक्शन देने पर सहमत हो गयी थी

इस पूरे मामले में राज्य सरकार पृथ्वीराज नगर में सोसायटी के किरायेदारों, कब्जेदारों को बिजली कनेक्शन देने पर भी सहमत हो गई थी. 5 मई 2023 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिजली कनेक्शन नहीं देने को वैधानिक नहीं माना गया. उसी समय यह निर्णय लिया गया कि इस सहमति पत्र को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाये।

अपीलकर्ताओं की ओर से वकील प्रहलाद शर्मा ने कहा कि 3 नवंबर 2023 को हाई कोर्ट की एकल पीठ ने यह कहते हुए याचिकाएं खारिज कर दीं कि एकल पीठ ने बिजली कनेक्शन पर रोक लगा दी है. ऐसे में दूसरी एकल पीठ आदेश में बदलाव नहीं कर सकती. इसके खिलाफ पृथ्वीराज नगर के निवासियों और जेवीवीएनएल ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील की. जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने बिजली कनेक्शन पर लगी रोक हटा दी है.

सफल आवंटियों की याचिकाओं पर रोक लगा दी गई

दरअसल, तत्कालीन राज्य सरकार ने 21 जून 2021 को पृथ्वीराज नगर के नियमन का आदेश जारी किया था. इसके खिलाफ पृथ्वीराज नगर योजना के सफल आवंटियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि सरकार पृथ्वीराज नगर में अवैध कब्जेदारों को विनियमित करने जा रही है।

लेकिन सफल आवंटियों को भूखंड आवंटित नहीं कर रहे हैं। वहीं, इस नियमन आदेश में 11 बीघे जमीन शामिल है. इसमें राज्यपाल की सहमति (सहमति) भी नहीं ली गयी है. इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 5 जुलाई 2013 को नियमन आदेश को रद्द कर दिया. वहीं, पृथ्वीराज नगर में सोसायटी ने सफल आवंटियों को पट्टा देने का आदेश दिया और किरायेदारों को बिजली कनेक्शन देने पर रोक लगा दी. लोग अस्थाई कनेक्शन लेकर बिजली का उपयोग कर रहे थे।