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राजधानी Jaipur में हुक्का बार्स के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्यवाही! 2 गिरफ्तार, 16 के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही

 
राजधानी Jaipur में हुक्का बार्स के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्यवाही! 2 गिरफ्तार, 16 के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही 

जयपुर दक्षिण की जिला स्पेशल टीम ने गुरुवार रात को अशोक नगर और विद्याधरपुरी थाना इलाके में दो अलग-अलग जगहों पर चल रहे अवैध हुक्का बार के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 16 लोगों के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत चालान पेश किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार दोपहर इसका खुलासा किया।

पहली कार्रवाई: अशोक नगर
अशोक नगर स्थित सेंट्रल सिप एंड ड्रिंक कैफे पर की गई कार्रवाई में आरोपी भंवर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। यहां से पुलिस ने 11 हुक्के, 15 फ्लेवर पाइप और अन्य सामग्री जब्त की है। इस मामले में 4 लोगों का कोटपा एक्ट के तहत चालान किया गया है।

दूसरी कार्रवाई: विद्याधरपुरी
विद्याधरपुरी इलाके में रिट्रीट बार और रूफ स्ट्रीटस्टोर पर की गई कार्रवाई में आरोपी प्रदीप कुमार और दिलीप सिंह को अवैध रूप से हुक्का परोसते पकड़ा गया है। पुलिस ने मौके से 3 हुक्के, 3 फ्लेवर पाइप और खुला तंबाकू जब्त किया है। इस मामले में 12 लोगों का कोटपा एक्ट के तहत चालान किया गया है।

बिना अनुमति के तंबाकू उत्पादों का उपयोग
पुलिस ने बताया कि दोनों मामलों में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), 2003 और राज्य संशोधन अधिनियम 2019 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इन हुक्का बार में बिना अनुमति के तंबाकू उत्पादों का उपयोग किया जा रहा था।

भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी
शहर में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार के खिलाफ पुलिस कार्रवाई जारी रखेगी। ऐसे मामलों में पुलिस की सख्ती बढ़ाई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कोटपा अधिनियम क्या है?
कोटपा अधिनियम (कोटपा) का पूरा नाम "सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003" है। यह भारत में तंबाकू उत्पादों के उपयोग और बिक्री को विनियमित करने के लिए बनाया गया कानून है। इस अधिनियम का उद्देश्य तंबाकू उत्पादों के उपयोग से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना और लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना है।