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पोक्सो कोर्ट ने एक ही आरोपी को सुनाई 3 साल-5 साल और 20 साल की कठोर सजा, जानें क्या है पूरा मामला

पोक्सो कोर्ट ने एक ही आरोपी को सुनाई 3 साल-5 साल और 20 साल की कठोर सजा, जानें क्या है पूरा मामला
 
पोक्सो कोर्ट ने एक ही आरोपी को सुनाई 3 साल-5 साल और 20 साल की कठोर सजा, जानें क्या है पूरा मामला

बुधवार (21 जनवरी) को राजस्थान के हनुमानगढ़ में POCSO कोर्ट ने आरोपी को IPC की अलग-अलग धाराओं के तहत 3 साल, 5 साल और 20 साल की सश्रम कैद की सज़ा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर 65,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माना न देने पर आरोपी को और जेल काटनी होगी। राज्य सरकार की तरफ से इस मामले में स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर संपत लाल गुप्ता ने पैरवी की।

क्या है पूरी कहानी?

यह दो साल पुराना मामला बताया जा रहा है। 11 जुलाई 2023 को पीड़िता के पिता ने जंक्शन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि घटना वाले दिन उसकी पत्नी और 16 साल की बेटी घर पर थीं। उस दोपहर आरोपी राजेंद्र कुमार उर्फ ​​दुलीचंद (21) नाबालिग बेटी को जबरदस्ती बहला-फुसलाकर ले गया। जाते समय नाबालिग घर से ₹445,000 कैश भी ले गया।

शिकायत के बाद पुलिस ने जांच की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। दो साल तक चले ट्रायल के बाद, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट फाइल की। ​​कोर्ट ने राजेंद्र कुमार उर्फ ​​दुलीचंद को भी दोषी ठहराया। कोर्ट ने आरोपी को किडनैपिंग और सेक्सुअल असॉल्ट समेत कई धाराओं के तहत सजा सुनाई।

IPC सेक्शन 363 के तहत सजा
IPC सेक्शन 363 के तहत, कोर्ट ने आरोपी को 3 साल की कड़ी कैद और ₹5,000 का जुर्माना, जुर्माना न देने पर एक महीने की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई।

IPC सेक्शन 366 के तहत सजा
IPC सेक्शन 366 के तहत, आरोपी को लड़की से रेप करने और उसे जबरदस्ती गुलाम बनाने के जुर्म में 5 साल की कैद और ₹10,000 का जुर्माना, जुर्माना न देने पर दो महीने की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई।

इसके अलावा, आरोपी को इंडियन पीनल कोड की धारा 376(2)(a) और POCSO एक्ट की धारा 5L/6 के तहत 20 साल की सज़ा और ₹50,000 का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर कोर्ट ने कुल ₹65,000 का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी सज़ाएँ एक साथ पूरी की जाएँ।