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सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर रोक, फोटो-वीडियो के लिए प्रिंसिपल की अनुमति जरूरी

सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर रोक, फोटो-वीडियो के लिए प्रिंसिपल की अनुमति जरूरी
 
सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर रोक, फोटो-वीडियो के लिए प्रिंसिपल की अनुमति जरूरी

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री और कवरेज को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है। अब स्कूल परिसर में मीडिया कर्मियों को विद्यार्थियों की फोटो या वीडियो बनाने से पहले संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल या संस्था प्रधान से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के स्कूल परिसर में मीडिया कवरेज करने पर रोक रहेगी।नई व्यवस्था का उद्देश्य स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की निजता और सुरक्षा को ध्यान में रखना बताया जा रहा है। इसके तहत स्कूल प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यार्थियों की फोटो या वीडियो बिना अनुमति के रिकॉर्ड न की जाए।

प्रिंसिपल की अनुमति के बाद ही कवरेज

सरकारी स्कूल में किसी खबर या कार्यक्रम की कवरेज के लिए मीडिया कर्मियों को पहले स्कूल के संस्था प्रधान से अनुमति लेनी होगी। अनुमति मिलने के बाद ही स्कूल परिसर में फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकेगी।खास तौर पर विद्यार्थियों की फोटो और वीडियो बनाने को लेकर स्कूल प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसका मकसद बच्चों की पहचान और व्यक्तिगत जानकारी के अनधिकृत इस्तेमाल को रोकना है।

स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ी

नई व्यवस्था के बाद स्कूल के प्रिंसिपल और संस्था प्रधान की जिम्मेदारी बढ़ गई है। उन्हें स्कूल परिसर में आने वाले बाहरी लोगों और मीडिया प्रतिनिधियों की गतिविधियों पर नजर रखनी होगी।किसी मीडिया संस्थान की ओर से स्कूल में कार्यक्रम, उपलब्धि, शिक्षा व्यवस्था या किसी अन्य विषय पर रिपोर्टिंग के लिए संपर्क किए जाने पर संस्था प्रधान अनुमति देने से पहले संबंधित विषय की जानकारी ले सकेंगे।

विद्यार्थियों की सुरक्षा पर जोर

स्कूलों में बड़ी संख्या में नाबालिग विद्यार्थी पढ़ते हैं। ऐसे में उनकी फोटो और वीडियो के इस्तेमाल को लेकर सावधानी जरूरी है। नई व्यवस्था के पीछे विद्यार्थियों की निजता और सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है।बिना अनुमति के बच्चों की फोटो या वीडियो बनाने से उनकी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक होने की आशंका रहती है। इसलिए स्कूल प्रशासन के स्तर पर निगरानी बढ़ाने की व्यवस्था की गई है।

मीडिया कवरेज के लिए अपनानी होगी प्रक्रिया

अब सरकारी स्कूलों में मीडिया कवरेज करने वाले प्रतिनिधियों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। उन्हें संस्था प्रधान से अनुमति लेने के बाद ही स्कूल परिसर में प्रवेश और फोटो-वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी।इस फैसले से स्कूलों में मीडिया कवरेज को पूरी तरह बंद करने के बजाय उसे अनुमति आधारित बनाया गया है। इससे स्कूल प्रशासन के पास यह तय करने का अधिकार रहेगा कि किस मामले में मीडिया को परिसर में कवरेज की अनुमति दी जानी है।

नई व्यवस्था लागू होने के बाद सरकारी स्कूलों में मीडिया और स्कूल प्रशासन के बीच समन्वय की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। वहीं, विद्यार्थियों की सुरक्षा और निजता से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करना स्कूल प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी।