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पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि नजदीक, 1 जनवरी से पैन होंगे निष्क्रिय

पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि नजदीक, 1 जनवरी से पैन होंगे निष्क्रिय
 
पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि नजदीक, 1 जनवरी से पैन होंगे निष्क्रिय

यदि आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए गंभीर चेतावनी है। केंद्र सरकार और आयकर विभाग ने पैन-आधार लिंकिंग को लेकर सख्त रुख अपनाया है और अब इस प्रक्रिया की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है। केवल पांच दिन बचे हैं, और जिन व्यक्तियों ने अब तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, उनके पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से ‘इनऑपरेटिव’ यानी निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे।

आयकर विभाग ने कई बार इस बात की चेतावनी दी है कि पैन और आधार लिंकिंग अनिवार्य है। यह प्रक्रिया न केवल करदाता की पहचान को सत्यापित करने के लिए जरूरी है, बल्कि इससे आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने में भी सुविधा मिलती है। यदि कोई पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होगा, तो उसे बैंकिंग, निवेश और वित्तीय लेनदेन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

पैन-आधार लिंकिंग क्यों जरूरी?
केंद्र सरकार का यह कदम कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने और टैक्स चोरी को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। पैन और आधार लिंक होने से प्रत्येक करदाता का डेटा सीधा आयकर विभाग से जुड़ जाता है। इससे वित्तीय लेन-देन का रिकॉर्ड सही रहता है और किसी भी प्रकार की गलत सूचना या धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है।

लिंकिंग प्रक्रिया कैसे करें?
पैन कार्ड को आधार से लिंक करना बेहद आसान है। इसके लिए करदाता इन विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं:

  1. इंटरनेट के माध्यम से: आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके आप पैन-आधार लिंक कर सकते हैं।

  2. एसएमएस के माध्यम से: अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से UIDPAN <12 अंकों का आधार> <10 अंकों का पैन> लिखकर 567678 या 56161 पर भेजा जा सकता है।

  3. ऑफलाइन प्रक्रिया: नजदीकी पैन सेवा केंद्र या आधार सेवा केंद्र पर जाकर भी लिंकिंग कराई जा सकती है।

अधिकारियों का कहना है:
आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि 31 दिसंबर के बाद जिन पैन कार्ड्स को आधार से लिंक नहीं किया जाएगा, वे 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय घोषित होंगे। ऐसे पैन कार्ड धारक न केवल ITR दाखिल नहीं कर पाएंगे, बल्कि बैंकिंग लेन-देन, निवेश और सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पाएंगे। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अंतिम तारीख से पहले ही अपने पैन को आधार से लिंक कर लें।

अंतिम चेतावनी
विशेषज्ञों का कहना है कि पैन-आधार लिंकिंग का प्रोसेस समय पर पूरा करना करदाताओं के हित में है। समय रहते लिंकिंग न कराने पर आपको वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि कोई भी करदाता इसे टालने की गलती न करे और अभी से अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लें।