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Jaipur के पूर्व राजपरिवार को बड़ा झटका, पद्मिनी देवी-दीया कुमारी मायूस

 
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जयपुर न्यूज़ डेस्क,राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर स्थित टाउन हॉल और होम गार्ड कार्यालय परिसर पर कब्जे को लेकर पद्मिनी देवी, दीयाकुमारी और अन्य की अपील खारिज कर राज्य सरकार को राहत दी है. इससे टाउन हॉल परिसर में संग्रहालय के निर्माण और उद्घाटन का रास्ता साफ हो गया है. इस मामले में सरकारी पक्ष ने कहा कि कोवेनेन्ट (संविधान के तहत समझौता) के मुताबिक संपत्ति सरकार की है, इसे वापस नहीं किया जा सकता, जबकि पूर्व राजपरिवार ने सरकार से यहां नये निर्माण कार्य करने से रोकने का अनुरोध किया था. न्यायाधीश एन.एस. ढड्ढा ने शुक्रवार को जयपुर के पूर्व राजपरिवार के सदस्यों पद्मिनी देवी, दीया कुमारी और पद्मनाभ सिंह की दो अपीलें खारिज कर दीं।

अपील खारिज, मामला सुरक्षित

राजस्थान हाई कोर्ट ने इस मामले में 7 अगस्त को दोनों परिसरों में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, जो अपील खारिज होने के साथ खत्म हो गया. हाई कोर्ट ने हाल ही में इस मामले में सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा, यह संपत्ति सरकारी उपयोग के लिए दी गई थी और सरकारी उपयोग का अर्थ व्यापक है, यह संपत्ति किसी और को उपयोग के लिए नहीं दी जा रही है. ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है.

अपीलार्थी का पक्ष: हमें कब्जा दिया जाए।

अपीलकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि कोवेनैंट में टाउन हॉल और जलेब चौक स्थित अकाउंटेंट कार्यालय परिसर को निजी संपत्ति माना गया और इसे सरकारी उपयोग के लिए लाइसेंस पर दिया गया था. पहले टाउन हॉल का इस्तेमाल विधानसभा के लिए किया जा रहा था, अब सरकार यहां अंतरराष्ट्रीय स्तर का म्यूजियम बनाना चाहती है. इसी तरह अकाउंटेंट और अन्य कार्यालयों को दी गई संपत्ति का उपयोग होम गार्ड कार्यालय के लिए किया जा रहा था, लेकिन अब इस संपत्ति की जरूरत नहीं है. ऐसी स्थिति में, चूँकि उद्देश्य प्राप्त हो चुका है, अब अपीलकर्ता पक्ष को कब्ज़ा वापस कर दिया जाना चाहिए।