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OMG! राजस्थान के 15 गांवों में महिलाओं के स्मार्टफोन यूज करने पर लगा बैन सिर्फ की-पैड चलाने की अनुमति, वजह जान उड़ जाएंगे होश

OMG! राजस्थान के 15 गांवों में महिलाओं के स्मार्टफोन यूज करने पर लगा बैन सिर्फ की-पैड चलाने की अनुमति, वजह जान उड़ जाएंगे होश
 
OMG! राजस्थान के 15 गांवों में महिलाओं के स्मार्टफोन यूज करने पर लगा बैन सिर्फ की-पैड चलाने की अनुमति, वजह जान उड़ जाएंगे होश

राजस्थान के जालोर ज़िले की एक पंचायत ने एक अजीब फरमान जारी किया है। 26 जनवरी से 15 गांवों की बेटियों और बहुओं को कैमरे वाले मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी जाएगी। इसके अलावा, उन्हें सार्वजनिक जगहों या पड़ोसियों के घरों में भी फोन ले जाने की मनाही होगी। उन्हें सिर्फ़ बेसिक कीपैड वाले फोन इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। समुदाय के अध्यक्ष ने बताया कि यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि बच्चे महिलाओं के मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी आंखों को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। यह बैठक रविवार को जालोर ज़िले में चौधरी समुदाय के सुंधामाता पट्टी इलाके के गाज़ीपुर गांव में हुई। यह फैसला 14 गांवों के समूह के अध्यक्ष सुजानाराम चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में समुदाय की महिलाओं के लिए लिया गया।

पढ़ाई करने वाली लड़कियों को घर पर मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी

समुदाय के अध्यक्ष सुजानाराम चौधरी ने बताया कि बैठक में पंच (परिषद सदस्य) हिम्मताराम ने यह फैसला पढ़कर सुनाया। हिम्मताराम ने बताया कि देवाराम करनोल ने यह प्रस्ताव रखा था। सभी पंचायत सदस्यों और ग्रामीणों के बीच चर्चा के बाद यह तय किया गया कि 15 गांवों की बेटियां और बहुएं सिर्फ़ कॉल करने के लिए कीपैड वाले फोन इस्तेमाल करेंगी। हालांकि, पढ़ाई करने वाली लड़कियों को पढ़ाई के लिए ज़रूरत पड़ने पर घर पर मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी।

कार्यक्रमों और घर के बाहर मोबाइल फोन ले जाने पर रोक

उन्हें शादी समारोह, सामाजिक कार्यक्रमों या पड़ोसियों के घरों में भी मोबाइल फोन ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। समुदाय के अध्यक्ष सुजानाराम ने बताया कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल से जुड़े नियम रविवार की बैठक में लागू किए गए। इसके पीछे कारण यह है कि बच्चे महिलाओं के मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी आंखों को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। इसलिए, यह फैसला ज़रूरी समझा गया।

यह नियम 26 जनवरी से इन गांवों में लागू होगा

यह नियम जालोर ज़िले के इन गांवों में लागू होगा: गाज़ीपुर, पावली, कालड़ा, मनोजियावास, राजिकावास, दतलावास, राजपुरा, कोड़ी, सिद्रोड़ी, अलाड़ी, रोपसी, खानादेवल, साविधार, हाथमी की ढाणी (भीनमाल) और खानपुर। गांव परिषद के इस फैसले पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है और कई लोग इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं।