अब शादी-भंडारे में बिना लाइसेंस हलवाई नहीं बना सकेंगे खाना, वीडियो में जाने फूड सेफ्टी विभाग की नई गाइडलाइन लागू
शादी-ब्याह, सवामणी, भंडारा और अन्य सार्वजनिक आयोजनों में भोजन तैयार कराने को लेकर फूड सेफ्टी विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। नई गाइडलाइन के तहत अब ऐसे आयोजनों में केवल लाइसेंसधारी हलवाई और फूड बिजनेस ऑपरेटर (FBO) ही भोजन तैयार कर सकेंगे। इसके साथ ही आयोजन कराने वाले व्यक्ति या संस्था को भी कार्यक्रम की जानकारी संबंधित विभाग को देनी होगी।
फूड सेफ्टी विभाग का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य बड़े आयोजनों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और फूड पॉइजनिंग जैसी घटनाओं पर रोक लगाना है।
मैरिज गार्डन, होटल और फार्म हाउस भी नियमों के दायरे में
नई व्यवस्था के तहत मैरिज गार्डन, होटल, धर्मशाला, फार्म हाउस और अन्य स्थानों पर आयोजित होने वाले भोज और दावतों के लिए फूड लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। यदि किसी आयोजन में भोजन तैयार या परोसा जाना है, तो संबंधित हलवाई या कैटरर के पास वैध फूड लाइसेंस होना जरूरी होगा।
विभाग ने ऐसे आयोजनों के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया और शुल्क भी निर्धारित कर दिए हैं।
आयोजन की देनी होगी जानकारी
नई गाइडलाइन के अनुसार, शादी, धार्मिक आयोजन, सामाजिक कार्यक्रम या बड़े भोज का आयोजन करने वाले व्यक्ति या संस्था को कार्यक्रम की सूचना संबंधित विभाग को देनी होगी। इससे विभाग आवश्यक होने पर खाद्य सुरक्षा मानकों की निगरानी और निरीक्षण कर सकेगा।
सभी प्रकार के आयोजन आए नियमों के दायरे में
फूड सेफ्टी विभाग की यह गाइडलाइन अब केवल शादी समारोह तक सीमित नहीं रहेगी। इसके दायरे में—
- शादी और रिसेप्शन
- सवामणी और भंडारे
- धार्मिक आयोजन
- सामाजिक कार्यक्रम
- सरकारी समारोह
- अन्य सार्वजनिक दावतें
सभी शामिल किए गए हैं।
खाद्य सुरक्षा पर रहेगा विशेष फोकस
विभाग का मानना है कि बड़े आयोजनों में बड़ी संख्या में लोगों को भोजन परोसा जाता है। ऐसे में यदि भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता के मानकों का पालन नहीं किया जाए तो फूड पॉइजनिंग जैसी गंभीर घटनाएं हो सकती हैं। नई व्यवस्था के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भोजन निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप तैयार और परोसा जाए।
नई गाइडलाइन लागू होने के बाद आयोजकों और कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
