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राजस्थान में नई कॉमर्शियल LPG नीति लागू, वीडियो में जानें रजिस्ट्रेशन अनिवार्य; 40% से 100% तक गैस आवंटन

राजस्थान में नई कॉमर्शियल LPG नीति लागू, वीडियो में जानें रजिस्ट्रेशन अनिवार्य; 40% से 100% तक गैस आवंटन
 
राजस्थान में नई कॉमर्शियल LPG नीति लागू, वीडियो में जानें रजिस्ट्रेशन अनिवार्य; 40% से 100% तक गैस आवंटन

राजस्थान में कॉमर्शियल एलपीजी को लेकर नई नीति लागू कर दी गई है। इस नीति के तहत अब अलग-अलग श्रेणी के उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर 40 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक गैस आवंटन किया जाएगा।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि बिना रजिस्ट्रेशन अब किसी भी कॉमर्शियल उपभोक्ता को गैस सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। सरकार का यह कदम वितरण प्रणाली को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

उन्होंने जानकारी दी कि 8 मार्च को केंद्र सरकार ने एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर के तहत कॉमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति अस्थायी रूप से रोक दी थी। इसका मकसद घरेलू उपभोक्ताओं को बिना किसी बाधा के गैस उपलब्ध कराना था।

अब केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से कॉमर्शियल एलपीजी सप्लाई को धीरे-धीरे बहाल किया गया है। फिलहाल यह सप्लाई पहले की स्थिति के लगभग 70 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है।

नई नीति के तहत होटल, रेस्टोरेंट, इंडस्ट्री और अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं को उनकी जरूरत और प्राथमिकता के अनुसार गैस उपलब्ध कराई जाएगी। इससे एक ओर जहां घरेलू उपभोक्ताओं की आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी, वहीं व्यवसायिक गतिविधियां भी सुचारू रूप से चल सकेंगी। यह नीति गैस वितरण में संतुलन बनाने और किसी भी तरह की कमी को रोकने में मददगार साबित हो सकती है।