25 हजार रुपए के लिए पड़ोसी की हत्या, अभियुक्त को उम्रकैद और 60 हजार का जुर्माना
मेट्रोपॉलिटन II, नंबर 4 की एडिशनल सेशंस कोर्ट ने पड़ोसी किराएदार की हत्या के आरोपी विक्रांत कुमार को 25,000 रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। पीठासीन अधिकारी नीलम करवा ने आरोपी पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर मुकेश जोशी ने कोर्ट को बताया कि हरियाणा गार्ड अमरजीत ने 22 जुलाई 2022 को विश्वकर्मा थाने में घटना के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि उसके पिता सुभाष यादव एक फुटवियर फैक्ट्री से रिटायर हुए थे और अपने साले के साथ किराए के मकान में रह रहे थे। तीन दिन पहले उनके साले ने उन्हें फोन पर बताया था कि उनके पिता बैंक जाने के लिए घर से निकले थे लेकिन वापस नहीं आए। 20 जुलाई को वह लौटे और अपने पिता को ढूंढा।
बैंक के CCTV फुटेज से पता चला कि किराएदार विक्रांत अपने पिता के साथ बगल वाले कमरे में था। जब उन्होंने विक्रांत से पूछताछ की तो उसने बैंक जाने से मना कर दिया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पास के जंगल में एक नाले से उसकी लाश बरामद की। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी सुभाष को बैंक से नाले पर ले गया था और मौका पाकर उसके सिर पर भारी पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी।
उसने मृतक की जेब से 25,000 रुपये भी निकाल लिए। बचाव पक्ष ने कहा कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था और मृतक के रिश्तेदार को पैसे निकाले जाने की जानकारी थी। इसलिए उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई।
