स्कूल लेक्चरर भर्ती 2024 पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, एक पद खाली रखने का दिया आदेश
राजस्थान हाई कोर्ट ने स्कूल लेक्चरर भर्ती 2024 में एक पोस्ट खाली रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को फाइनल आंसर-की जारी न करने और आवेदक के ऑब्जेक्शन का ठीक से समाधान न करने पर भी फटकार लगाई।
जस्टिस अशोक कुमार जैन ने यह आदेश कैंडिडेट उमाकांत की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। आवेदक की तरफ से वकील राम प्रताप सैनी ने कोर्ट को बताया कि आवेदक जनरल नॉलेज की परीक्षा में शामिल हुआ था। आठ सवालों के सही जवाब होने के बावजूद कमीशन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद कमीशन ने प्रोविजनल लिस्ट जारी की लेकिन फाइनल आंसर-की जारी नहीं की। आवेदक ने ऑब्जेक्शन भी उठाए, लेकिन कमीशन उनका ठीक से समाधान नहीं कर पाया।
कमीशन ने कहा कि वह आंसर-की बाद में जारी करेगा।
आवेदक के जवाब बोर्ड की किताब के हिसाब से सही हैं। कमीशन ने यह भी कहा कि वह आंसर-की बाद में जारी करेगा। सभी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने एक पोस्ट खाली रखने का आदेश दिया। यह भर्ती परीक्षा RPSC ने 2,202 स्कूल लेक्चरर पोस्ट के लिए आयोजित की थी। परीक्षा के लिए 600,000 से ज़्यादा कैंडिडेट ने रजिस्टर किया था।
