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जयपुर में हुक्का बार्स पर बड़ी कार्रवाई, 2 गिरफ्तार, 16 लोगों का कोटपा एक्ट के तहत चालान

जयपुर में हुक्का बार्स पर बड़ी कार्रवाई, 2 गिरफ्तार, 16 लोगों का कोटपा एक्ट के तहत चालान
 
जयपुर में हुक्का बार्स पर बड़ी कार्रवाई, 2 गिरफ्तार, 16 लोगों का कोटपा एक्ट के तहत चालान

जयपुर दक्षिण जिला स्पेशल टीम ने गुरुवार रात को अशोक नगर और विद्याधरपुरी थाना इलाके में दो अलग-अलग जगहों पर अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान दो लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा कोटपा अधिनियम के तहत 16 लोगों के खिलाफ चालान पेश किए गए। पुलिस ने शुक्रवार दोपहर को इसका खुलासा किया।

पहली कार्रवाई: अशोक नगर
अशोक नगर स्थित सेंट्रल सिप एंड ड्रिंक कैफे पर की गई कार्रवाई में आरोपी भंवर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यहां से 11 हुक्के, 15 फ्लेवर पाइप व अन्य सामग्री जब्त की है। इस मामले में 4 लोगों पर कोटपा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

दूसरा दृश्य: विद्याधरपुरी
विद्याधरपुरी इलाके में रिट्रीट बार और रूफ स्ट्रीट स्टोर पर की गई कार्रवाई में आरोपी प्रदीप कुमार और दिलीप सिंह को अवैध रूप से हुक्का परोसते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने मौके से 3 हुक्के, 3 फ्लेवर पाइप और खुला तंबाकू जब्त किया है। इस मामले में 12 लोगों पर कोटपा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

बिना अनुमति के तम्बाकू उत्पादों का उपयोग
पुलिस ने बताया कि दोनों मामलों में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), 2003 और राज्य संशोधन अधिनियम, 2019 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इस हुक्का बार में बिना अनुमति के तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल किया जा रहा था।

ऐसी कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी।
पुलिस शहर में अवैध हुक्का बारों पर कार्रवाई जारी रखेगी। ऐसे मामलों में पुलिस सतर्कता बढ़ाई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सीओटीपीए कानून क्या है?
सीओटीपीए अधिनियम का पूर्ण रूप "सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003" है। यह कानून भारत में तम्बाकू उत्पादों के उपयोग और बिक्री को विनियमित करने के लिए बनाया गया है। इस कानून का उद्देश्य तंबाकू उत्पादों के उपयोग से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना और लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना है।