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करौली पोक्सो कोर्ट ने 15 साल की किशोरी से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई

करौली पोक्सो कोर्ट ने 15 साल की किशोरी से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई
 
करौली पोक्सो कोर्ट ने 15 साल की किशोरी से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई

करौली में स्पेशल POCSO कोर्ट (सेशन जज) ने 15 साल की लड़की से रेप के मामले में सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी नीरज को दोषी मानते हुए 20 साल की सश्रम कैद और ₹1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान 14 गवाह और 20 डॉक्यूमेंट पेश किए गए।

लड़की के हाथ-पैर बांधकर रेप किया गया था
स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर गजेंद्र शर्मा ने बताया कि यह मामला भमचारी थाना इलाके का है। फरवरी 2025 में जब पीड़िता के माता-पिता पड़ोस में एक शादी में गए थे, तो आरोपी नीरज नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने घर के बाथरूम में ले गया। वहां उसने उसके हाथ बांध दिए और उसका गला घोंटकर रेप किया। शादी में DJ बजने की वजह से उसकी चीखें कोई नहीं सुन सका।

दोनों बेसुध हालत में मिले
जब पीड़िता काफी देर तक घर नहीं लौटी, तो उसकी बड़ी बहन ने उसे ढूंढना शुरू किया। आरोपी के घर पहुंचकर उसने बाथरूम का दरवाज़ा धक्का देकर खोला, जहां उसने आरोपी और पीड़िता को परेशान हालत में देखा। समाज में बदनामी के डर से पीड़िता के परिवार ने करीब तीन महीने तक मामला शांत रखा। लेकिन, जब आरोपी पीड़िता को ताना मारता रहा और छेड़छाड़ करता रहा, तो पीड़िता के पिता को मजबूर होकर मई 2025 में भामचारी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करानी पड़ी।

14 गवाहों के बयान दर्ज किए गए
सुनवाई के दौरान, स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर गजेंद्र शर्मा ने प्रॉसिक्यूशन की तरफ से 14 गवाहों के बयान दर्ज किए और 20 डॉक्यूमेंट्री सबूत पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलों और सबूतों के आधार पर, स्पेशल जज बृजेश कुमार शर्मा ने आरोपी को POCSO एक्ट और रेप के आरोपों में दोषी ठहराया। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई।