Jaipur पिछले महीने दो बच्चों की मौत की सूचना नहीं देने पर जेके लोन अस्पताल पर नगर निगम ग्रेटर ने की कार्रवाई
जयपुर न्यूज़ डेस्क, जयपुर जन्म-मृत्यु की समय पर जानकारी नहीं देने के मामले में केंद्र सरकार के आदेश के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने समय पर रिपोर्ट नहीं देने पर सरकारी अस्पताल जेके लोन पर 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना पिछले महीने दो बच्चों की मौत की सूचना न देने पर लगाया गया है. नगर निगम ग्रेटर में नियुक्त रजिस्ट्रार प्रदीप पारीक ने कहा- केंद्र सरकार ने नया कानून पारित कर इसे पूरे देश में लागू कर दिया है. नवंबर में इस कानून को लागू करते समय जन्म और मृत्यु की सूचना समय पर नहीं देने पर अस्पताल प्रशासन पर जुर्माने की राशि 20 गुना बढ़ा दी गई थी. इसके तहत हमने दो छोटे बच्चों की मौत के मामले में जेके लोन अस्पताल पर जुर्माना लगाया है. पारीक ने बताया कि पहचान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का समय 21 दिन है। इसके बाद अगर कोई रजिस्ट्रेशन कराता है तो नहीं होता है. उसे जुर्माना राशि अदा कर रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
जुर्माने की रकम 50 रुपये थी.
रजिस्ट्रार ने कहा- नवंबर 2023 से पहले इन मामलों में अस्पताल प्रशासन पर जुर्माने की रकम सिर्फ 50 रुपये थी। केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य जन्म एवं मृत्यु के रिकार्ड को समय पर पहचान पोर्टल पर अपडेट करना है।
डेटा केंद्रीय रूप से साझा किया जाता है
पहचान पोर्टल पर अपलोड किए गए डेटा को राज्य के जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार पंजीकरण विभाग द्वारा केंद्र सरकार के साथ साझा किया जाना है। ताकि भविष्य में होने वाली जनगणना में यह काम आ सके।