Jaipur सड़क पर प्रेशर हॉर्न बजने से लोगों के कान के पर्दे कमजोर हो रहे
क्या कहते हैं नियम
मोटर व्हीकल एक्ट नियम 39/192 के अनुसार कार,बाइक या अन्य किसी भी तरह के वाहन में यदि प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल किया जाता है तो यह ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। प्रेशर हॉर्न बजाने पर 10 हजार रुपए का चालान का प्रावधान है। इसके अलावा अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं न्यायालय क्षेत्रों में हॉर्न बजाता है, तो 194 एफ के अनुसार 2 हजार रूपए का चालान का प्रावधान है।सुनने की क्षमता कम होने के साथ साथ टिनिटस की समस्या बढ़ने लगी है। अगर कोई व्यक्ति 80 डेसीबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि के बीच 8 से 10 घंटे बिताता है तो उसे चिड़चिड़ेपन, अवसाद , एंग्जाइटी , रक्तचाप, अनिद्रा और हार्ट अटैक का खतरा अधिक बढ़ जाता है। प्रेशर हॉर्न से कान के पर्दे पर अचानक दबाव पड़ता है। इससे कान के पर्दे के पीछे की तीन छोटी-छोटी हड्डियां पर प्रभाव पड़ता है।सड़क पर अगर कोई व्यक्ति प्रेशर हॉर्न बजाता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। हाल ही प्रेशर हॉर्न की 20 से ज्यादा कार्रवाई की गई है।
पैशन के चलते बाइक में लगवा रहे प्रेशर हार्न
बाइक में प्रेशर हॉर्न लगवाने का चलन फिर बढ़ने लगा है। कई युवा बाइक में सामान्य हॉर्न को हटवाकर प्रेशर हॉर्न लगवा रहे हैं। अलग दिखने की चाह में कई युवा बाइक में बॉलीवुड गानों की तर्ज पर हॉर्न लगवा रहे हैं।