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Jaipur गोगामेडी हत्याकांड में एक आरोपी को जमानत, दो को सात साल की सजा

 
Jaipur गोगामेडी हत्याकांड में एक आरोपी को जमानत, दो को सात साल की सजा
जयपुर न्यूज़ डेस्क, जयपुर एनआइए मामलों की विशेष अदालत ने सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे सुमित यादव को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने यादव के जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। परिवादी को 9 दिसंबर 2023 को हरियाणा की भोंडसी जेल से गिरतार किया गया। परिवादी के अनुसार वह न तो घटनास्थल पर था और न ही उसकी घटना में कोई लिप्तता है। एनआइए की ओर से पेश आरोप पत्र में उसके खिलाफ पुता प्रमाण नहीं हैं। परिवादी को एक अन्य आरोपी के कथन के आधार पर षड्यंत्र में शामिल माना है। सुनवाई पूरी होने में लंबा समय लगने की आशंका जताते हुए जमानत पर रिहा करने का आग्रह किया है। लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि यदि जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इसके जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाए।

यह था मामला: पांच दिसंबर 2023 को रोहित और नितिन ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसमें एनआइए ने गोल्डी बरार को भी आरोपी माना है। जिले के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय क्रम-3 ने रुपए के लेन-देन को लेकर उत्पन्न रंजिश के कारण गला काटकर हत्या करने का प्रयास करने वाले पंकज और करण को सात साल की सजा सुनाई। साथ ही, दोनों दोषियों पर दस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। अपर लोक अभियोजक ने कोर्ट को बताया कि 13 मार्च 2016 को जसवंत सिंह ने भांकरोटा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें एक दिन पहले दोस्तों से मिलने गए परिवादी के बेटे साधु सिंह के गायब होने और मोबाइल भी स्विच ऑफ होने की बात कही। परिवादी ने घायल अवस्था में एसएमएस अस्पताल में मिले उसके बेटे पर धारदार हथियार से हमला होने का अंदेशा जताया। पीड़ित युवक ने कोर्ट को बताया कि उसने अपने दोस्त पंकज के किसी जानकार को 50 हजार रुपए दिए थे और वह लौटा नहीं रहा है। घटना के दिन दोस्त पंकज ने उसे एनबीसी के पास ढाबे पर बुलाया और लेन-देन के मामले को लेकर वह उसे रंजिश रखता था। पंकज उसे पांच्यावाला की तरफ कार से सुनसान जगह ले गया, कार में बैठे करण ने पीछे से उसके बाल खींचे। इसी बीच पंकज ने धारदार हथियार से गला काट दिया और उसे मरा हुआ समझ कर दोनों फरार हो गए।