Aapka Rajasthan

Jaipur नाबालिग से दुराचार करने वाले को 20 साल की सजा

 
Jaipur नाबालिग से दुराचार करने वाले को 20 साल की सजा

जयपुर न्यूज़ डेस्क !!! एक विशेष पॉक्सो अदालत ने गुरुवार को 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई।

न्यायाधीश राजेश चंद्र गुप्ता ने दोषी राधाकिशन उर्फ बाबू भाई पर एक साल पहले किए गए अपराध के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अजमेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक एस सेंगथिर ने एक बयान में कहा कि पीड़िता के पिता ने पिछले साल 23 नवंबर को अजमेर के घंटाघर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक, गुलकंद बनाने वाले दोषी ने नाबालिग को फैक्ट्री के कमरे में ले गया और वहां उसके साथ बलात्कार किया।

शिकायत के आधार पर राधाकिशन पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसके खिलाफ POCSO कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई थी।