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Jaipur नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी व उसके साथियों को आजीवन कारावास की सजा

 
Jaipur नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी व उसके साथियों को आजीवन कारावास की सजा 
जयपुर न्यूज़ डेस्क, जिले की पोक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले शाहरुख कुरैशी व अपराध में सहयोग करने वाले अन्य आरोपी करतार व शिवराज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों आरोपियों पर 8.75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी शाहरुख ने 15 वर्षीय नाबालिग एससी-एसटी पीड़िता का अपहरण कर उसे अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया तथा करतार व शिवराज ने इस अपराध में उसका साथ दिया। यह अपराध घिनौना व नैतिक रूप से अकल्पनीय है।

इस अपराध से पीड़िता मानसिक, शारीरिक व भावनात्मक रूप से आहत हुई तथा उन्होंने उसका जीवन नरक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में आरोपियों को दंडित करना उचित होगा। विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि पीड़िता के पिता ने इस घटना को लेकर 24 मई 2021 को सांभर लेक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि उसकी नाबालिग बेटी सुबह से लापता थी। वे उसे तलाशने शाहरुख के घर गए, लेकिन वह नहीं मिला। उन्हें शक है कि शाहरुख उनकी नाबालिग बेटी को भगा ले गया है।

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से पीड़िता को बरामद कर लिया। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि कुछ महीने पहले उसकी मुलाकात आरोपी शाहरुख से हुई थी। घटना की देर रात शाहरुख उसके घर आया और उसे अपने साथ चलने के लिए दबाव बनाया। जब उसने मना किया तो उसने उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इस पर वह उसके साथ चली गई। इस दौरान रास्ते में उन्हें एक कार मिली और तीनों शिवराज के खेत में चले गए। यहां शाहरुख ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में पुलिस ने सभी को पकड़ लिया। कोर्ट में दिए बयानों में पीड़िता ने बताया कि दोनों आरोपियों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। कोर्ट ने पीड़िता के बयानों और मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर मुख्य आरोपी और वारदात में मदद करने वाले दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।