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Jaipur नाबालिग के किडनैप-रेप के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गयी

 
Jaipur नाबालिग के किडनैप-रेप के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गयी 
जयपुर न्यूज़ डेस्क, जयपुर  के कानोता थाना क्षेत्र से नाबालिग का किडनैप कर दिल्ली और यूपी ले जाकर 2 महीने तक रेप करने के आरोप में जयपुर महानगर प्रथम की पोक्सो कोर्ट-3 ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। जज हेमराज गौड़ ने बस्सी के तूंगा निवासी सोहन लाल उर्फ सोनू को 20 साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता नाबालिग है। ऐसे में यदि अभियुक्त ने पीड़िता की सहमति से भी संबंध बनाए हैं तो यह रेप की श्रेणी में माना जाएगा। क्योंकि कानून की नजर में नाबालिग की सहमति कोई महत्व नहीं रखती है।

अभियुक्त ने पीड़िता ने कर ली थी शादी

विशिष्ठ लोक अभियोजक रचना मान ने बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने कानोता थाने में 9 अप्रैल 2023 को एफआईआर दर्ज करवाई थी। उन्होंने कहा था कि एक दिन पहले पीड़िता घर से स्कूल जाने की कहकर गई थी। शाम तक नहीं आने पर सहेलियों को पूछने पर पता चला कि वह 8 अप्रैल को स्कूल ही नहीं गई थी। पिता ने रिपोर्ट में अभियुक्त पर शक जताते हुए बेटी की इज्जत एवं जान का खतरा भी बताया था और आरोप लगाया कि अभियुक्त पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले गया है।

पुलिस ने रिपोर्ट के बाद मामले में जांच शुरू की और 11 जून 2023 को पीड़िता को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से बरामद किया। जांच में पुलिस की ओर से कहा गया कि अभियुक्त और पीड़िता ने एक-दूसरे को माला पहनाकर शादी कर ली थी। दोनों अलीगढ़ में कमरा किराए पर लेकर पति-पत्नी की तरह रह रहे थे।