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Jaipur 14 साल बाद भी प्लॉट नहीं मिला तो जेडीए पर 25 हजार रुपए का जुर्माना

 
Jaipur 14 साल बाद भी प्लॉट नहीं मिला तो जेडीए पर 25 हजार रुपए का जुर्माना

जयपुर न्यूज़ डेस्क, जयपुर  विकास प्राधिकरण पैसा जमा करने के 14 साल बाद भी भूखंड नहीं दे पाया। इस पर जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-प्रथम ने प्राधिकरण पर 25 हजार रुपए हर्जाना लगाया और 45 दिन में मय ब्याज जमा राशि लौटाने का आदेश दिया। आयोग अध्यक्ष डॉ. सुबेसिंह यादव व सदस्य नीलम शर्मा ने मनफूल बैरवा के परिवाद पर यह आदेश दिया। परिवादी ने वर्ष 2010 में जेडीए की अमृत कुंज योजना में 225 वर्गमीटर भूखंड के लिए 25 हजार रुपए जमा करवाकर आवेदन किया और अप्रेल 2013 में 9,36,700 रुपए जमा करवाए।

जेडीए ने बाद में अमृत कुंज के बजाय दीनदयाल नगर में 220 वर्ग मीटर भूखंड आवंटित किया। परिवाद में कहा कि पैसे जमा होने के बाद छोटा भूखंड आवंटित किया और कब्जा नहीं सौंपा। जेडीए ने जवाब में कहा कि हाईकोर्ट में अमृत कुंज योजना का मामला लंबित होने के कारण दीनदयाल नगर योजना में भूखंड आवंटित किया। इसको लेकर भी कलक्टर के पास अपील लंबित होने से अमृत द्वितीय योजना में भूखंड दिया जा रहा है। उधर, परिवादी ने नई योजना में भूखंड लेने से मना कर दिया।