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Jaipur हेरिटेज निगम पर लग सकता है 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना

 
Jaipur हेरिटेज निगम पर लग सकता है 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना

जयपुर न्यूज़ डेस्क, जयपुर/अजमेर अशोक मलिक बनाम जयपुर हेरिटेज नगर निगम मामले की सुनवाई बुधवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की भाेपाल बेंच में हुई। याचिकाकर्ता अशोक मलिक ने पीठ को बताया कि एनजीटी में अर्जी दायर करने के बाद भी जयपुर शहर में ठोस कचरा प्रबंधन की स्थिति खराब है और नागरिकों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (आरएसपीसीबी) के वकील रोहित शर्मा ने कहा कि उन्होंने नगर निगम पर लगाए जाने वाले जुर्माने की गणना की है, जो लगभग 8 करोड़ रुपये या उससे अधिक है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते फिलहाल जयपुर पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता.

राजस्थान पर प्रतिबंध लागू, जयपुर पर लग सकता है जुर्माना एनजीटी के न्यायिक सदस्य जस्टिस शिव कुमार सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जिस मामले में जुर्माने पर रोक लगाई गई है, वह जयपुर पर नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान पर लागू होता है.  जयपुर नगर निगम हैरिटेज की ओर से अधिवक्ता कछवाहा ने पैरवी की. याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि यदि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, अशोक मलिक रोक हटाने के लिए याचिका दायर करेंगे, क्योंकि राज्य सरकार रोक आदेशों का दुरुपयोग कर रही है और उचित अपशिष्ट प्रबंधन अपनाने में विफल रही है। रणनीतियाँ। रहा है।

3000 करोड़ रुपये के जुर्माने का मामला भी खुल सकता है

एनजीटी इस मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल 2024 को करेगी। वकील के मुताबिक, यह जानना होगा कि क्या नगर निगम हेरिटेज सिर्फ यह तर्क दे रहा है कि 8 करोड़ रुपये के जुर्माने से बचने के लिए मामले को रोका गया है। सुप्रीम कोर्ट उस रोक को हटा सकता है, जिससे फिलहाल रुका हुआ 3000 करोड़ रुपये के जुर्माने का मामला भी खुल सकता है.