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Jaipur हाईकोर्ट रजिस्ट्रार ने कार्मिकों व वकीलों के दर्ज किए बयान

 
Jaipur हाईकोर्ट रजिस्ट्रार ने कार्मिकों व वकीलों के दर्ज किए बयान

जयपुर न्यूज़ डेस्क, जयपुर  दुष्कर्म पीड़ित युवती के 164 के बयान के बाद मजिस्ट्रेट के खिलाफ चोटें देखने के लिए कपड़े खोलने को कहने के आरोप की प्राथमिकी दर्ज कराने के मामले में मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार हिण्डौनसिटी आए। यहां उन्होंने न्यायालय परिसर के एक बंद कक्ष में मामले में न्यायिक कर्मचारियों और कुछ अधिवक्ताओं के बयान दर्ज किए। साथ ही कथित आरोपी मजिस्ट्रेट से भी प्रकरण में पूछताछ की। राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (विजिलेंस) अजयसिंह ने कई वकीलों से भी पूछताछ कर बयान दर्ज किए। रजिस्ट्रार करीब चार घंटे तक रुके। इस दौरान उन्होंने मामले के संदर्भ में अन्य न्यायिक अधिकारियों से भी जानकारी ली।

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गौरतलब है कि सदर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई कि दुष्कर्म के मामले में 164 के बयान दर्ज कराने के बाद मजिस्ट्रेट ने उससे चोट देखने के लिए कपड़े खोलने को कहा था। महिला अधिकारी नहीं होने पर उसने मना कर दिया। हालांकि प्राथमिकी में मजिस्ट्रेट का नाम उल्लेख नहीं है।