Aapka Rajasthan

Jaipur वाहनों पर HSRP प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि बढ़ी

 
Jaipur वाहनों पर HSRP प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि बढ़ी

जयपुर न्यूज़ डेस्क, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से HSRP (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) लगवाने की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इसके लिए परिवहन विभाग ने बुधवार को आदेश जारी किए। आदेश के अनुसार अब 10 अगस्त तक पुराने वाहनों पर HSRP नंबर प्लेट लगवाई जा सकेगी। वाहन मालिक 10 अगस्त तक HSRP नंबर प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद बुकिंग स्लिप दिखाने पर भी चालान से बच सकेंगे। पिछले दिनों परिवहन विभाग की ओर से यातायात विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर 5 साल पुराने ऐसे वाहनों पर चालान काटने को कहा गया था, जिनमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं लगी हो। 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत पुराने वाहनों पर HSRP नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई थी।

जिसे आमजन की सुविधा के लिए बढ़ाकर 10 अगस्त कर दिया गया है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए विभाग के निर्धारित पोर्टल पर तय तिथि तक रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले वाहन चालकों पर भारी जुर्माना लगाने की भी योजना है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की क्या है प्रक्रिया? इसके लिए आपको सबसे पहले SIAM पोर्टल (भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसायटी की वेबसाइट www.siam.in) पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वहां ओपन फॉर्मेट में अपने वाहन निर्माता, जिला और नजदीकी वाहन डीलर का चयन करने के बाद आपको HSRP प्लेट के लिए ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना होगा।

इसके बाद आपका स्लॉट बुक हो जाएगा। तय तिथि पर आप अपने चुने हुए नजदीकी डीलर के पास जाकर HSRP लगवा सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट के अलावा कोई अन्य भुगतान नहीं करना होगा। एक बार लगवाने के बाद ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हमेशा के लिए वैध हो जाती हैं। इन नंबर प्लेटों के प्रोटोटाइप, टाइप अप्रूवल और लेजर कोटिंग समेत सभी जरूरी मानक केंद्र सरकार के अधीन छह एजेंसियां ​​बनाएंगी। इनमें पुणे स्थित ARAI (ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया), हरियाणा के मानेसर स्थित CIRT (सेंट्रल रोड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट) और ICAT (इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी) शामिल हैं। ये नंबर प्लेट भी उसी अनिवार्य ढांचे के तहत बनाई जाती हैं जिसके तहत कोई वाहन बनाया जाता है।