Jaipur शिक्षा विभाग निजी स्कूलों की करेगा कुंडली तैयार, जांच में सहयोग की अपील
शिक्षा विभाग ने निरीक्षण दल गठित करने का आदेश जारी किया है। निजी स्कूल चाहे किसी भी बोर्ड से संबंधित हो। विभाग के निरीक्षण के दायरे में शामिल रहेगा। जांच में सहयोग नहीं करने वाले निजी स्कूल की मान्यता समाप्त होगी। विभाग की 100 दिन की कार्ययोजना में निजी स्कूलों का निरीक्षण करने का बिंदू भी शामिल था। इसकी पालना में यह आदेश जारी हुआ है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से संयुक्त निदेश, सीडीईओ, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक मुख्यालय सहित समस्त निजी स्कूलों के संस्था प्रधान और सचिव को आदेश जारी किए गए हैं।
बिफरे निजी स्कूल, कहा- तो आरटीई में नहीं करेंगे प्रवेश
प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन की अध्यक्ष हेमलता शर्मा का कहना है कि सरकार अपने स्कूलों की दशा तो सुधार नहीं पा रही है, निजी स्कूलों पर तानाशाही कर रही है। यह आदेश वापस नहीं लिया तो इस साल आरटीई में प्रवेश नहीं देंगे।
निरीक्षण दल इन प्रमुख बिंदुओं के आधार पर करेगा जांच
ट्रस्ट, सोसायटी के पंजीयन के दस्तावेज
मान्यता के दस्तावेज, पंजीकृत किरायानामा, भूस्वामित्व, अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र, भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र
आरटीई में प्रवेश छात्रों का पूरी विवरण, पुनर्भरण की स्थिति
फीस की पालना और इससे जुड़े प्रस्ताव पारित करने की प्रति
संस्था की संपत्तियों की विवरण
जांच लंबित या प्रक्रियाधीन
स्कूल की स्वच्छता रिपोर्ट
पिछले 3 साल की सीए की रिपोर्ट
संयुक्त एफडीआर की प्रति
गुड टच बेड टच को लेकर आयोजित कार्यक्रमों की रूपरेखा
कुल नामांकन, कक्ष की व्यवस्था।