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Jaipur जिला उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ता को 22 हजार रुपए का दिलाया हर्जाना

 
Jaipur जिला उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ता को 22 हजार रुपए का दिलाया हर्जाना 

जयपुर न्यूज़ डेस्क, जयपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर-3 ने लैपटॉप बार-बार हैंग होने को सेवादोष माना है। साथ ही, उपभोक्ता को लैपटॉप की कीमत 42 हजार 700 रुपए मय ब्याज दिलाई है। कंपनी से उपभोक्ता को मानसिक संताप व परिवाद व्यय के रूप में 22 हजार रुपए हर्जाना भी देने को कहा है। आयोग के अध्यक्ष देवेन्द्र मोहन माथुर व सदस्य सीमा शर्मा ने जयपुर निवासी दिनेश कुमार बरोलिया के परिवाद पर यह आदेश दिया।

अधिवक्ता जयसिंह राठौड़ ने आयोग को बताया कि परिवादी ने 11 नवम्बर 2020 को 42 हजार 700 रुपए का एचपी ब्रांड का लैपटॉप खरीदा, जिसमें दस दिन में ही समस्या आने लग गई। कंपनी ने सेवाओं में कमी मानने से इनकार कर दिया। आयोग ने सभी पक्ष सुनने के बाद कंपनी से कहा कि उपभोक्ता को लैपटॉप की कीमत 42 हजार 700 रुपए लौटाई जाए। कंपनी से इस राशि पर परिवाद दायर होने की तारीख 27 सितम्बर 2021 से 9 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देने को कहा। उपभोक्ता से कंपनी को लैपटॉप लौटाने को कहा, वहीं कंपनी से कहा कि उपभोक्ता को मानसिक संताप के 11 हजार रुपए व परिवाद व्यय के 11 हजार रुपए भी दिए जाएं।