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Jaipur दिव्यांग को खराब डी-फ्रीज बेचना पड़ा महंगा, कम्पनी पर लगा जुर्माना

 
Jaipur दिव्यांग को खराब डी-फ्रीज बेचना पड़ा महंगा, कम्पनी पर लगा जुर्माना
जयपुर न्यूज़ डेस्क, जयपुर जयपुर, अगर उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों तो कानूनी लड़ाई में शारीरिक विकलांगता उनके आड़े नहीं आती। ऐसे ही एक मामले में किश गढ़ निवासी 46 वर्षीय विकलांग ओम प्रकाश कुमावत ने डी-फ्रीज की खराबी के कारण विपक्षी विक्रेता और निर्माता के खिलाफ न केवल केस लड़ा बल्कि जीत भी हासिल की। ऐसे में शिकायतकर्ता दिव्यांग को खराब डी-फ्रीज बेचना विक्रेता और निर्माता कंपनी को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने ओमप्रकाश कुमावत के पक्ष में फैसला देते हुए खराब डी-फ्रीज बेचने को अनुचित व्यापार व्यवहार बताया और विक्रेता व कंपनी पर 2.15 लाख रुपए का हर्जाना लगाया। विपक्षी को डी-फ्रीज की लागत 29,500 रुपये परिवाद दाखिल करने की तिथि से 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने का निर्देश दिया गया है।

आयोग अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना और सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश ओम प्रकाश की शिकायत स्वीकार करते हुए दिए. उन्होंने मंच पर बैठकर खुद ही मामले की पैरवी की. पिछली सुनवाई में ओमप्रकाश ने आयोग के मंच पर बैठकर अध्यक्ष और सदस्यों के समक्ष अपने विचार व्यक्त किये थे. उन्होंने बताया था कि जब वह पूरी तरह से विकलांग हो गए थे, तब प्रदेश के तत्कालीन सीएम ने उन्हें जीविकोपार्जन के लिए किशनगढ़-रेनवाल बस स्टैंड लखेरा में सरस डेयरी बूथ आवंटित किया था। दूध, दही, पनीर व अन्य खाद्य सामग्री को खराब होने से बचाने के लिए उन्होंने डेयरी बूथ पर ही डी-फ्रीज खरीदा था, लेकिन वह खराब निकला।