Jaipur कोर्ट ने कहा- पक्षकार मंदिर परिसर में पेड़ लगाएं और मामला सुलझने तक उनकी करें देखभाल

अदालत ने कहा कि किसी को मूर्ति या प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं है और ना ही किसी को मंदिर में पूजा से रोका जा सकता है। प्रतिमा पर मिलावटी दूध, दही, कुमकुम या गुलाल चढ़ाने की मंजूरी भी नहीं दे सकते और चंदन की बजाय पेंट लगाने के लिए भी नहीं कहा जा सकता। जस्टिस अनूप ढंड ने यह निर्देश भानूप्रकाश शर्मा व अन्य की याचिका का निपटारा करते हुए दिया। दरअसल याचिका में कहा था कि म्यूजियम रोड स्थित शिव मंदिर में स्वामी कृष्णानंदजी की फोटो पर वे करीब तीन दशक से चंदन लगाते हैं और उस पर नाम लिखते हैं।
लेकिन अब उसे ऐसा करने से रोका जा रहा है जिससे कि उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। इसके जवाब में मंदिर ने कहा कि उसे पूजा से नहीं रोका गया है, लेकिन वे धार्मिक भावना की आड़ में मंदिर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अदालत ने पक्षकारों को सुनकर माना कि मंदिर प्रतिमा को नुकसान नहीं किया जा सकता, लेकिन पूजा से भी पाबंद नहीं कर सकते। ऐसे में दोनों पक्षकार केस तय होने तक मंदिर परिसर में पेड़ लगाकर उनकी देखभाल करें।