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Jaipur RTE में दाखिले के नियम बदले, फर्जीवाड़ा रोकने की कोशिश

 
Jaipur RTE में दाखिले के नियम बदले, फर्जीवाड़ा रोकने की कोशिश

जयपुर न्यूज़ डेस्क, जयपुर शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश की गाइडलाइन जारी की गई है। इस बार आरटीई प्रवेश के कई प्रावधानों में बड़ा बदलाव किया गया है। आय प्रमाण पत्र बनवाने में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब अभिभावक का आय का खुद का घोषणा पत्र नहीं चलेगा।इसके लिए राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। पहली कक्षा में प्रवेश के लिए भी आयु सीमा में एक साल की कटौती कर दी गई है। इस साल 6 से 7 साल के बच्चों को ही पहली कक्षा में प्रवेश हो सकेगा। पिछले साल तक पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा 5 से 7 साल तक थी। विभाग की ओर से आरटीई प्रवेश के लिए 3 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 21 अप्रैल है। प्रवेश का वरीयता क्रम तय करने के लिए 23 अप्रैल को लॉटरी निकाली जाएगी। प्रदेश के करीब 40 हजार निजी स्कूलों की 4 लाख से अधिक सीटों पर निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन किए जा सकेंगे।

5 निजी स्कूलों के लिए दो कैटेगरी में होते हैं आवेदन

दुर्बल वर्ग: ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए या इससे कम हो

असुविधाग्रस्त समूह: एससी, एसटी, अनाथ बालक, एचआईवी अथवा कैंसर से प्रभावित माता-पिता के बच्चे या इससे प्रभावित बालक, निशक्त बालक, बीपीएल, 2.50 लाख सालाना या इससे कम आय वाले ओबीसी-एमबीसी के अभिभावकों के बच्चे। 5 निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन किया जा सकता है। पांचों स्कूलों में प्रवेश की वरीयता भी देनी होगी कि वह प्रवेश के लिए इन कौन से स्कूल को प्रथम वरीयता पर रखता है और कौन से स्कूल को दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं वरीयता पर रखता है। लॉटरी के बाद एक स्कूल में ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी।

इस बार आरटीई प्रवेश में यह हुआ है बड़ा बदलाव

2.50 लाख रुपए सालाना से कम आय के लिए राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में आय घोषणा पत्र बनवाना होगा। इस बार केवल 2 कक्षाओं में ही प्रवेश हो सकेंगे। पीपी थ्री प्लस और पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन किया जा सकेगा। पहले 4 कक्षाओं में प्रवेश दिया गया था। इस साल पीपी थ्री प्लस के लिए आयु सीमा 3 से 4 साल और पहली कक्षा के लिए आयु सीमा 6 से 7 साल रखी गई है। पीपी थ्री प्लस की आयु सीमा में तो बदलाव नहीं है। आयु की गणना की तारीख में भी बदलाव किया गया है।अब 31 जुलाई 2024 के आधार पर आयु सीमा की गणना की जाएगी। सरकार ने 50 जिले कर दिए हैं, लेकिन लोगों के पास नए जिलों के दस्तावेज नहीं है। इसलिए 33 जिलों के आधार पर ही प्रवेश प्रक्रिया चलेगी और इन जिलों के दस्तावेजों से प्रवेश हो सकेंगे।