Jaipur एमनेस्टी योजना का लाभ अब 31 दिसंबर तक

जयपुर न्यूज़ डेस्क एमनेस्टी योजना के तहत बकाया वाहन कर पर ब्याज व शास्ति एवं ई-रवन्ना के प्रकरणों में जुर्माना राशि में छूट का लाभ लेने वाले पुराने वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर है। ऐसे वाहन मालिक अब योजना का लाभ 31 दिसंबर तक ले सकेंगे।
प्रदेश में वाहन स्वामियों को राहत देने के उद्देश्य से एमनेस्टी योजना 2023 में लागू की गई थी। योजना के तहत नष्ट व खुर्द बुर्द होने वाले वाहनों व दिसंबर 2023 तक किसी भी प्रकार के बकाया कर पर ब्याज व शास्ति में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। पूर्व में नष्ट हो चुके वाहन मालिक एमनेस्टी योजना के तहत वाहनों का पंजीयन निरस्त करवा सकते हैं।
डीटीओ सुनील सैनी ने बताया कि खान विभाग के ई-रवन्ना के आधार पर जनवरी 2023 तक ओवरलोड पाए गए भार वाहनों के प्रकरणों में जुर्माना राशि में 95 प्रतिशत तक की छूट का भी प्रावधान किया है। ट्रेक्टर ट्रॉली के ई-रवन्ना के चालानों के प्रकरणों में अधिकतम 7500 रुपए की जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। वाहन स्वामी आवेदन पेश कर इन योजनाओं से जुड़ सकते हैं। योजना के बाद डिफाल्टर वाहन स्वामियों के वाहनों को वाहन सॉफ्टवेयर पर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। डिफाल्टर वाहन स्वामी द्वारा अपने वाहन से संबंधित पंजीयन, बीमा, फिटनेस आदि विभिन्न कार्य नहीं करा सकेंगे।