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राजस्थान सरकार की इस योजना में हर माह ₹1250 सीधे खाते में, जानिए कौन-कौन और कैसे उठा सकते है इस योजना का लाभ

 
राजस्थान सरकार की इस योजना में हर माह ₹1250 सीधे खाते में, जानिए कौन-कौन और कैसे उठा सकते है इस योजना का लाभ 

राजस्थान सरकार दिव्यांगों के जीवन को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। दिव्यांगों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के जरिए दिव्यांगों को आर्थिक सुरक्षा मिल रही है। राज्य सरकार ने बजट 2025-26 में दिव्यांगों, किसानों, विधवाओं और बुजुर्गों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा योजना में भी बदलाव किया। इस योजना के तहत पहले 1150 रुपए दिए जाते थे, अब इस राशि को बढ़ाकर 1250 कर दिया गया है। इसके साथ ही राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भजनलाल सरकार ने दिव्यांगों के लिए घोषणा की थी। घोषणा में दिव्यांगों को पदोन्नति में 4 प्रतिशत काल्पनिक आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।

सरकार चला रही है कई योजनाएं
सरकार दिव्यांगों के लिए कई योजनाएं चला रही है। इनमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष दिव्यांग समान पेंशन योजना, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, सुखद दप्ती विवाह अनुदान योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, विशेष दिव्यांग राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना और वृद्धावस्था पेंशन योजना शामिल हैं।

क्या है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना दिव्यांगों के जीवन को सशक्त बनाने में वरदान साबित हो रही है। यह योजना विधवाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों और किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। सरकार का उद्देश्य इन योजनाओं के माध्यम से सभी दिव्यांगों को समान अधिकार प्रदान करना है।

कैसे करें लाभार्थी सत्यापन
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में लाभार्थी बायोमेट्रिक्स के माध्यम से ई-मित्र केंद्र पर, अनुमोदन अधिकारी द्वारा या एंड्रॉइड मोबाइल ऐप के माध्यम से सत्यापन करवा सकते हैं।

जानें आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ उठाने के लिए दिव्यांगों के पास लाभार्थी का नाम, पता, माता-पिता का नाम और जन्मतिथि, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, फोटो और हस्ताक्षर आदि सत्यापित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।

इन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ
इस योजना में 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता से पीड़ित दिव्यांग लोग इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।