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राजस्थान में बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी लेने के लिए करना होगा अधिक भुगतान, समय पर सूचना न देने पर 1,000 रुपये तक की लेट फीस

 
राजस्थान में बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी लेने के लिए करना होगा अधिक भुगतान, समय पर सूचना न देने पर 1,000 रुपये तक की लेट फीस

जयपुर न्यूज़ डेस्क - राजस्थान में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र की नकल प्राप्त करना महंगा हो गया है। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण की अतिरिक्त नकल का शुल्क 5 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया है। साथ ही रिकॉर्ड की जांच करवाने के लिए 20 रुपए का शुल्क भी देना होगा। वहीं अगर अस्पताल जन्म या मृत्यु पंजीकरण की सूचना देने में देरी करते हैं तो 250 रुपए से 1000 रुपए तक विलंब शुल्क देना होगा। नगर निगम के जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार विक्रम सिंह ने बताया कि राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी कर प्रदेश के सभी नगर निकायों में मृत्यु एवं जन्म प्रमाण पत्र के प्रावधान में बदलाव किया था।

जिसके बाद नगरीय निकायों के स्तर पर पूर्व निर्धारित दरों में बदलाव कर नई दरों की अधिसूचना जारी की जा रही है। ऐसे में अब भविष्य में देरी से मृत्यु एवं जन्म प्रमाण पत्र बनवाने वालों को अधिक भुगतान करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि सरकार के आदेश के साथ ही यह निर्णय पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया था। लेकिन कई नगरीय निकायों ने अपने स्तर पर ही जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए विलंब शुल्क निर्धारित कर दिया था। जहां अलग से आदेश जारी किए जा रहे हैं।

इन नियमों में किया गया बदलाव-
निगम क्षेत्र में जन्म-मृत्यु की सूचना रजिस्ट्रार कार्यालय को 21 दिन बाद तथा 30 दिन के भीतर दी जाती है तो 1 रुपए के स्थान पर 20 रुपए विलम्ब शुल्क देना होगा। वहीं, 30 दिन बाद तथा एक वर्ष के भीतर सूचना दी जाती है तो 50 रुपए विलम्ब शुल्क देना होगा तथा एक वर्ष के बाद सूचना दी जाती है तो 100 रुपए विलम्ब शुल्क देना होगा।चिकित्सा संस्थानों द्वारा 21 दिन के भीतर मृत्यु एवं जन्म पंजीकरण न करवाने तथा समय पर सूचना न देने पर जुर्माना राशि 50 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए कर दी गई है। एक वर्ष या उससे अधिक समय बाद सूचना देने पर यह राशि 1000 रुपए तक वसूली जा सकेगी।

जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र विलम्ब से बनवाने पर नोटरी सत्यापन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है।नियम 13 (क) के उपनियम के अन्तर्गत अब जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र विलम्ब से बनवाने पर 100 रुपए का शुल्क देना होगा। जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए 2 रुपये की जगह 20 रुपये देने होंगे।जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की अतिरिक्त प्रति लेने के लिए अब 5 रुपये की जगह 50 रुपये (प्रति प्रिंट) का शुल्क देना होगा।