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राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनावों में शैक्षणिक योग्यता और बच्चे की संख्या पर पाबंदी नहीं रहेगी

राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनावों में शैक्षणिक योग्यता और बच्चे की संख्या पर पाबंदी नहीं रहेगी
 
राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनावों में शैक्षणिक योग्यता और बच्चे की संख्या पर पाबंदी नहीं रहेगी

राजस्थान सरकार ने स्पष्ट किया है कि पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनावों में उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं होगी। यानी अनपढ़ या न्यूनतम शिक्षा प्राप्त करने वाले नागरिक भी चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही, दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों पर चुनाव लड़ने की पूर्व पाबंदी को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके लिए विधि विभाग को आवश्यक फाइलें भेज दी गई हैं।

जानकारी के अनुसार, मंत्री झाबर लाल खर्रा ने दिसंबर में ही नगर पालिका अधिनियम में संशोधन के लिए भेजे गए प्रस्ताव को प्रशासनिक अनुमति प्रदान कर दी थी। अब प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा और कानून में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा और चुनाव प्रक्रिया में अधिक नागरिक शामिल हो सकेंगे। इससे किसी भी वर्ग के लोग शिक्षा या पारिवारिक स्थिति के कारण चुनाव से वंचित नहीं रहेंगे। स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार ने चुनावी पात्रता के लिए शिक्षा और बच्चे की संख्या से संबंधित प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय लिया है, जिससे पंचायत और नगर निकाय चुनाव अधिक समावेशी और लोकतांत्रिक होंगे।