करौली में पूर्व सभापति बेटे ने बनाई अवैध बिल्डिंग, नोटिस देकर दिया अल्टीमेटम
करौली नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन के बेटे अमीनुद्दीन खान की गिरफ्तारी के बाद प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो गई है। करौली नगर परिषद ने नोटिस जारी कर चार दिन के अंदर अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया है। अवैध निर्माण अंबेडकर चौराहे पर है। नगर परिषद ने नोटिस में साफ किया है कि जिस बिल्डिंग की बात हो रही है, उसका निर्माण स्वीकृत बिल्डिंग नियमों का उल्लंघन है। जांच में रुकावटों समेत कई गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं।
SDM ने 4 दिन का अल्टीमेटम दिया
एग्जीक्यूटिव कमिश्नर और SDM प्रेमराज मीणा ने कहा कि संबंधित पार्टी को चार दिन के अंदर अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया है। अगर तय समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो नगर परिषद गिराने की कार्रवाई शुरू करेगी।
RTI एक्टिविस्ट अशोक पाठक ने इस बारे में नगर परिषद कमिश्नर को एक डिटेल्ड शिकायत दी है। शिकायत में आरोप है कि मैनुद्दीन के बेटे अमीनुद्दीन खान का अंबेडकर पार्क भट्टा के पास एक होटल है, जो अवैध रूप से बनाया गया है, और इसके लिए दिया गया लीज भी अवैध है।
38 दुकानें और मकान सीज किए गए
शिकायत के मुताबिक, नगर परिषद ने पहले भी बिना सेटबैक और मंजूरी के बनी करीब 38 दुकानें और मकान सीज किए थे, लेकिन पूर्व चेयरमैन के बेटे के मामले में कथित तौर पर भेदभाव दिखाया गया। अशोक पाठक ने बताया कि करौली के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जांच रिपोर्ट और राज्य सरकार और कोटा के डिविजनल कमिश्नर के फैसलों में लीज को गैर-कानूनी माना गया था।
तत्कालीन चेयरमैन रशीदा को सस्पेंड किया गया
तत्कालीन चेयरमैन रशीदा खातून को इस मामले में पावर के गलत इस्तेमाल का दोषी पाए जाने पर सस्पेंड कर दिया गया था, जिसकी अपील राजस्थान हाई कोर्ट, जयपुर ने भी खारिज कर दी थी। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि गैर-कानूनी होटल बनाने के दौरान एक पुराने शिव मंदिर का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया और रियासत की बाउंड्री वॉल और टावर पर कब्ज़ा कर लिया गया। अब गिरफ्तारियों के बाद बढ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव सख्ती के साथ ही इस कार्रवाई को लेकर शहर में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं।
