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बिजली गई तो मिलेगा मुआवजा! राजस्थान में उपभोक्ताओं को हर दिन 500 रुपए देने की तैयारी, फटाफट जाने क्या है नया नियम ?

 
बिजली गई तो मिलेगा मुआवजा! राजस्थान में उपभोक्ताओं को हर दिन 500 रुपए देने की तैयारी, फटाफट जाने क्या है नया नियम ?

जयपुर डिस्कॉम के फील्ड इंजीनियर वितरण संहिता-2003 के साथ-साथ डिस्कॉम प्रबंधन द्वारा बनाए गए कार्य कुशलता मानक-2021 (एसओपी) का भी पालन नहीं कर रहे हैं। एसओपी के अनुसार, बिजली व्यवस्था के रखरखाव के लिए पूर्व निर्धारित बिजली कटौती की सूचना उपभोक्ता को 24 घंटे पहले देना आवश्यक है। लेकिन उन्हें यह सूचना बिजली कटौती से कुछ घंटे पहले ही मिल रही है।

घरों में अंधेरा, कारोबार ठप
बिजली उपभोक्ताओं को सुबह उठते ही अखबार पढ़कर बिजली कटौती की जानकारी मिलती है। ऐसे में घरों में तीन से चार घंटे तक अंधेरा छाया रहता है। उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा परेशानी सुबह बच्चों के स्कूल जाते समय बिजली गुल होने पर होती है। वहीं, बाजारों में भी कारोबार प्रभावित होता है।

उपभोक्ता को प्रतिदिन 500 रुपये का मुआवजा
केंद्र सरकार के उपभोक्ता अधिकार नियम-2020 के अनुसार, बिना सूचना के बिजली कटौती होने पर मुआवजे का दावा करने वाले उपभोक्ता को प्रतिदिन 500 रुपये का मुआवजा देने का प्रावधान है। साथ ही, सहायक अभियंता कार्यालय में उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति दावा आवेदन पत्र भी उपलब्ध कराया जाएगा।

पूर्व-निर्धारित बिजली कटौती के ये हैं प्रावधान
1- उपभोक्ता को 24 घंटे पहले एसएमएस-ईमेल के माध्यम से सूचित करें।
2- बिजली कटौती की जानकारी डिस्कॉम की वेबसाइट पर भी अपलोड करना अनिवार्य है।
3- पूर्व-निर्धारित बिजली कटौती 7 घंटे से अधिक नहीं होगी, हर हाल में शाम 6 बजे के बाद आपूर्ति शुरू करनी होगी।
4- पूर्व-निर्धारित बिजली कटौती केवल मंगलवार-शुक्रवार को होगी।

इंजीनियर नियमों का पालन करें
हमें सुबह बिजली कटौती की जानकारी मिलती है। यदि नियमों में 24 घंटे पहले सूचना देने का प्रावधान है, तो इंजीनियरों को उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। सुबह उठते ही हमें पता चलता है कि आज चार घंटे बिजली कटौती रहेगी।एसओपी में प्रावधान है कि पूर्व-निर्धारित बिजली कटौती की सूचना उपभोक्ताओं को 24 घंटे पहले मोबाइल मैसेज और ईमेल पर दी जाए। सुविधा जल्द शुरू करने के लिए आईटी टीम से बातचीत चल रही है।