भजनलाल सरकार का ऐतिहासिक निर्णय! 2.19 लाख किसानों को लोन पर पेनल्टी से मिलेगा छुटकारा, यहां जानिए कैसे ?
राजस्थान सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ-2024 में वितरित अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण की चुकौती तिथि बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि इस संबंध में वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है और राज्य सरकार के इस निर्णय से 2.19 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे।
अब यह है अंतिम तिथि
दक ने बताया कि खरीफ-2024 में पैक्स/लैम्पस के माध्यम से केन्द्रीय सहकारी बैंकों से ऋण प्राप्त करने वाले किसान अब ऋण राशि 30 जून या ऋण लेने की तिथि से 12 माह बाद, जो भी पहले हो, चुका सकेंगे। पहले ऋण चुकौती अवधि 31 मार्च तय की गई थी, जिसे बढ़ाने की मांग की जा रही थी।
किसानों को होता नुकसान
उन्होंने बताया कि यदि तिथि नहीं बढ़ाई जाती तो करीब 2.19 लाख किसानों पर बकाया करीब 778 करोड़ रुपए का ऋण समाप्त हो जाता। ऐसे में इन किसानों को शून्य ब्याज दर पर फसली ऋण सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता। इसके अलावा, ऋण परिपक्वता की स्थिति में उन्हें दो प्रतिशत जुर्माना भी देना होगा।
