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ट्रांसजेंडर अधिकारों पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 3% अतिरिक्त अंक देने का आदेश

ट्रांसजेंडर अधिकारों पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 3% अतिरिक्त अंक देने का आदेश
 
ट्रांसजेंडर अधिकारों पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 3% अतिरिक्त अंक देने का आदेश

राजस्थान हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में अहम टिप्पणी करते हुए सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने ट्रांसजेंडर बिल को “दिखावा” बताते हुए कहा कि यह वास्तविक अधिकारों की रक्षा करने में पर्याप्त नहीं है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 3 प्रतिशत अतिरिक्त अंक दिए जाने चाहिए, ताकि उन्हें समान अवसर मिल सके।

अदालत ने यह भी माना कि वर्तमान व्यवस्था उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है और यह सुप्रीम कोर्ट के NALSA फैसले की भावना के विपरीत है।

कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वह ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अधिक प्रभावी और वास्तविक रूप से लागू होने वाली नीतियां बनाए, जिससे उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।

यह फैसला सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे ट्रांसजेंडर समुदाय को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में अतिरिक्त सहयोग मिलने की उम्मीद है।