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सांगानेर एयरपोर्ट विस्तार मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जेडीए को राहत

सांगानेर एयरपोर्ट विस्तार मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जेडीए को राहत
 
सांगानेर एयरपोर्ट विस्तार मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जेडीए को राहत

राजस्थान में लंबे समय से चर्चा में रहे सांगानेर एयरपोर्ट विस्तार मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। इस निर्णय के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण को बड़ी राहत मिली है और परियोजना को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है।

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एयरपोर्ट विस्तार से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए विकास कार्यों को आवश्यक बताते हुए संबंधित आपत्तियों पर संतुलित रुख अपनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जनहित और आधारभूत ढांचे के विकास को ध्यान में रखते हुए परियोजना को रोका नहीं जा सकता, हालांकि इसके साथ ही पर्यावरण और प्रभावित लोगों के अधिकारों की अनदेखी भी नहीं होनी चाहिए।

बताया जा रहा है कि सांगानेर क्षेत्र में एयरपोर्ट विस्तार को लेकर भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय प्रभाव और स्थानीय निवासियों के पुनर्वास जैसे मुद्दों पर विवाद चल रहा था। कुछ याचिकाकर्ताओं ने इन मुद्दों को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि वे सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आगे की कार्रवाई करें। विशेष रूप से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और मुआवजे के मामलों में पारदर्शिता और संवेदनशीलता बरतने पर जोर दिया गया है।

इस फैसले के बाद जेडीए और प्रशासनिक अधिकारियों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि एयरपोर्ट विस्तार परियोजना को लेकर लंबे समय से अनिश्चितता बनी हुई थी। अब उम्मीद है कि विकास कार्यों में तेजी आएगी और जयपुर को एक और मजबूत हवाई ढांचा मिल सकेगा।