खुशखबरी! राजस्थान सरकार ने हर परिवार के लिए किया 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली का एलान, जाने सरकार के अन्य बड़े फैसले
राजस्थान कैबिनेट की बैठक रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। राजस्थान कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि राज्य में जल्द ही पीएम सूर्याघर के तहत 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना लागू की जाएगी। उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा, विधि मंत्री जोगाराम पटेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।
योजना के नए प्रावधान
1- इसका लाभ घरेलू श्रेणी के 1 करोड़ 4 लाख पंजीकृत उपभोक्ताओं को मिलेगा। सौर ऊर्जा से जुड़ने पर अब 100 यूनिट प्रतिमाह के बजाय 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी।
2- मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना में पंजीकृत 27 लाख लाभार्थी परिवार, जिनकी औसत मासिक खपत 150 यूनिट से अधिक है। इस योजना के तहत उनके घर की छत पर 1.1 किलोवाट क्षमता के मुफ्त सौर पैनल लगाए जाएँगे। प्रधानमंत्री सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत प्रत्येक उपभोक्ता को राज्य सरकार की ओर से प्रति संयंत्र 33,000 रुपये और प्रति संयंत्र 17,000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी। छत पर स्थापित संयंत्रों से 3,000 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता उत्पन्न होगी।
3- 150 यूनिट से कम औसत मासिक खपत वाली श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के 11 लाख लाभार्थियों, जिनके पास अपनी छत है, को कंपनियों द्वारा 1.1 किलोवाट क्षमता के संयंत्र निःशुल्क प्रदान किए जाएँगे। दूसरी श्रेणी में, जिन उपभोक्ताओं के पास अपनी छत नहीं है, उनके लिए डिस्कॉम द्वारा सामुदायिक सौर संयंत्र स्थापित किए जाएँगे।
ये बड़े निर्णय लिए गए
1- राज्य के शहरी क्षेत्रों में दो लाख सौर संयंत्र स्थापित करने का निर्णय
2- अब राजसेज महाविद्यालयों में पाँच वर्ष के लिए नियुक्तियाँ की जाएँगी। 4,724 शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक संविदा पदों पर भर्ती की जाएगी। यूजीसी के मानदंडों के अनुसार 3,540 शैक्षणिक पदों पर भर्ती पर विचार।
3- भू-जल विभाग में अधीक्षण भू-भौतिकीविद् एवं अधीक्षण को पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जाएँगे।
4- सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन
5- राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सेवा नियम बनाए जाएँगे। 6- सांख्यिकी सहायक के पद का पदनाम एवं वेतनमान आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अनुसार सहायक सांख्यिकी अधिकारी के अनुरूप होगा।
7- कारागार विभाग में वरिष्ठ प्रहरी का पद समाप्त किया जाएगा।
8- लिपिक, अभिलेख भारवाहक एवं प्रयोगशाला सहायक जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों से पदोन्नति के पदों का वेतनमान संशोधित कर एल-3 किया जाएगा।
9- अतिरिक्त निदेशक के पद को संशोधित कर राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा नियम, 1986 की वर्तमान अनुसूची में शामिल किया जाएगा।
10- रसायनज्ञ का एक-एक नया पद सृजित किया गया है।
