खुशखबरी! राजस्थान सरकार की इस नई योजना में किसानों खोलेंगे 1,35,000 रूपए, यहां जानिए कैसे करे अप्लाई
किसानों के लिए राज्य सरकार द्वारा खेती क्षेत्र जा रही खेत तालाब योजना की शोभा बढ़ा रही है। यह वर्षा जल संरक्षण का सबसे अच्छा साधन है। जिससे किसान बड़े पैमाने पर खेती करके अपनी उपज चला सकते हैं। आवेदन शुरू हो गए हैं, ऐसे में पात्र किसान ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। जानकारी के अनुसार वर्षा जल संरक्षण के माध्यम से किसानों के लिए खेत तालाबों का निर्माण एक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी कार्य है। राज्य सरकार वर्ष 2025-26 में वर्षा जल संरक्षण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग के माध्यम से पात्र किसानों को भी अनुदान उपलब्ध करा रही है।
अनुदान हेतु किसान का नाम न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर भूमि का स्वामित्व होना आवश्यक है तथा यदि वह सहखातेदार है तो उसके हिस्से में एक स्थान पर 0.3 हेक्टेयर भूमि का स्वामित्व होना आवश्यक है। यदि भाग संयुक्त है तो द्विपक्षीय सहमति से प्रति किसान 0.3 हेक्टेयर तथा एक ही खसरे में अलग-अलग खेत तालाब अनुदान के लिए पात्र होंगे। दोनों तालाबों की दूरी 50 फीट होनी चाहिए। एक किसान को दूसरे खेत के तालाब पर अन्य भूमि और अन्य खसरा नंबर के आधार पर अनुदान मिलेगा। फार्म तालाब निर्माण पर अनुदान फव्वारा, ड्रिप प्लांट लीज के बाद ही संभव।
ये दस्तावेज़ जरूरी…..
कृषि विभाग से तालाब पर अनुदान प्राप्त करने के लिए किसानों के पास जमा नकल, भू नक्शा, जनाधार, लघु एवं कृषि श्रेणी का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इनमें से कोई भी योजना में शामिल नहीं हो सकता। किसान 30 सितंबर तक राज किसान मित्र पोर्टल पर किसान नागरिक लॉगिन पर विक्रेता ई-मित्र या अपने स्तर पर जनाधार नंबर के माध्यम से खेत तालाब के लिए आवेदन कर सकते हैं।
यह अनुदान उपलब्ध है
लघु, ज्वालामुखीय जाति, पुरातात्विक जनजाति के कृषकों को इकाई लागत का 70 प्रतिशत (1,05,000) या अधिकतर 73,500 मूंगफली जो भी कम हो, का भुगतान और अन्य कृषकों को इकाई लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतर 63,000 मूंगफली का भुगतान किया गया। प्लास्टिक लाइनिंग फार्म तालाब निर्माण पर किसानों की लागत 90 प्रतिशत (1,50,000) तथा अधिकतर 1,35,000 मूंगफली अनुदान के रूप में तथा अन्य कृषकों की लागत 80 प्रतिशत तथा अधिकतर 1,20,000 मूंगफली अनुदान के रूप में आयी।
अनुदान अधिकतम सीमा 1200 घन मीटर या इससे अधिक आकार के फार्म का तालाब निर्माण पर उपलब्ध होगा। यदि न्यूनतम 400 घन मीटर या इससे अधिक आकार का फार्म तालाब बनाया जाता है, तो परमाणु आधार पर गणना करके अनुदान दिया जाएगा। फार्म तालाब का निर्माण कृषि विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार करना होगा।
फार्म तालाब के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। किसान स्वयं ई-मित्र या राज किसान मित्र पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन कर सकते हैं। आवेदनों का आवेदन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर करें। पात्र किसान सरकारी योजना का लाभ नारा।
