होटल में नाबालिग के रुकने पर परिवार को देनी होगी सूचना, इस राज्य में नया फरमान
राजस्थान में होटलों और आश्रमों में ठहरने को लेकर अब कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं, खासतौर पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों और बच्चियों के लिए। गृह विभाग के सचिव रवि शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार:
नए नियमों के मुख्य बिंदु:
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18 साल से कम उम्र के बच्चों को होटल या आश्रम में ठहराने के लिए माता-पिता को पूर्व सूचना देनी होगी।
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ठहरने के समय पहचान पत्र (ID Proof) देना अनिवार्य होगा।
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माता-पिता या अभिभावक का वैध मोबाइल नंबर भी दर्ज करना होगा।
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सभी होटलों, धर्मशालाओं, लॉज और आश्रमों को यह जानकारी स्थानीय पुलिस थाने को भी देनी होगी।
यह फैसला क्यों लिया गया?
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राज्य में नाबालिगों के लापता होने की घटनाएं बढ़ी हैं।
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बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों में बढ़ोतरी देखी गई है।
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बाल तस्करी, शोषण और अपराधों की रोकथाम के लिए सख्ती जरूरी मानी गई।
लागू क्षेत्र:
यह आदेश राजस्थान के सभी जिलों में एकसमान रूप से लागू होगा, और इसका उल्लंघन करने वाले होटल या लॉज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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