जनगणना का कार्य नहीं करने या बाधा डालने पर 1000 जुर्माना, 3 साल सजा
राजस्थान में जनगणना की तैयारियां ज़ोरों पर हैं, ऐसे में राज्य सरकार ने चेतावनी दी है कि जनगणना के काम में रुकावट डालने या बाधा डालने वाले पर 1,000 रुपये का जुर्माना या तीन साल तक की जेल हो सकती है।
राजस्थान सरकार ने शहरी निकाय, तहसील, सबडिवीजन, जिला और डिवीज़न लेवल पर जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति के लिए एक नोटिफिकेशन में यह जानकारी दी। अधिसूचना के अनुसार संभागीय आयुक्त को संभागीय जनगणना अधिकारी, संभागीय सीमा के लिए कलेक्टर को कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त को मुख्य जनगणना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर को संभागीय जिला जनगणना अधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय के संयुक्त अथवा उप निदेशक को उप जिला जनगणना अधिकारी, उपखंड अधिकारी को उपखंड जनगणना अधिकारी, तहसील स्तर पर तहसीलदार को प्रभारी जनगणना अधिकारी, नायब तहसीलदार को अतिरिक्त प्रभार जनगणना अधिकारी, नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त अथवा नगर परिषद आयुक्त को शहर जनगणना अधिकारी, नगर निगम के जोन उपायुक्त अथवा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र के लिए प्रभारी जनगणना अधिकारी तथा नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पालिका के राजस्व आयुक्तों को उस क्षेत्र के लिए अतिरिक्त प्रभार जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्हें आवश्यकतानुसार जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया है।
