2011 से पहले जन्मे बच्चों के नाम जुड़वाने की छूट खत्म, वीडियो में देंखे लोगों की बढ़ी परेशानी
राजस्थान में अब उन लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिन्होंने अपने बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज नहीं करवाया था। नए नियमों के बाद अब पुराने मामलों में नाम जोड़ने की प्रक्रिया पर रोक लग गई है।राज्य के Jaipur सहित कई नगर निकायों में ऐसे मामलों को फिलहाल स्वीकार नहीं किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं।
दरअसल, भारत सरकार की ओर से वर्ष 2021 में एक विशेष छूट दी गई थी, जिसके तहत 15 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज कराने के लिए 5 साल का समय दिया गया था। यह छूट अब अप्रैल 2026 में समाप्त हो चुकी है।छूट खत्म होने के बाद अब 2011 से पहले जन्मे ऐसे मामलों में, जिनमें अभी तक नाम दर्ज नहीं है, नगर निगम और अन्य नगरीय निकायों में आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। जयपुर नगर निगम समेत राज्य के कई हिस्सों में इस तरह के प्रकरणों पर काम बंद होने की जानकारी सामने आई है।
इस फैसले के बाद आम लोगों को दस्तावेज़ीकरण और पहचान संबंधी प्रक्रियाओं में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, खासकर उन परिवारों के लिए जिन्होंने समय रहते नाम दर्ज नहीं करवाया था।प्रशासनिक स्तर पर इसे केंद्र सरकार के नियमों से जुड़ा बदलाव बताया जा रहा है, जिसका सीधा असर अब राज्य स्तर की प्रक्रियाओं पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल यह मामला लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और कई जगहों पर राहत या वैकल्पिक व्यवस्था की मांग भी उठने लगी है।
