जयपुर में घर के सपने होंगे साकार! एक दशक बाद आवासन मंडल यहां ला रहा है नई आवासीय योजना

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने जेडीए अधिनियम-1982 की धारा 25 (4) के तहत बोर्ड के राजस्व गांव सिरोली में 329.17 हेक्टेयर अवाप्त भूमि का भू-उपयोग जयपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान-2025 में दर्शाए गए सार्वजनिक अर्ध-सार्वजनिक (मनोरंजन, पारिस्थितिकी एवं जल निकाय उपयोग को यथावत रखते हुए) से आवासीय भू-उपयोग निर्धारित किया है।
2011 में जारी हुई थी अधिग्रहण की अधिसूचना
बोर्ड ने आवासीय योजना के लिए गांव सिरोली में 329.17 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए सितम्बर, 2011 में अधिसूचना जारी की थी। प्रस्तावित 329.17 हेक्टेयर भूमि में से मास्टर डवलपमेंट प्लान-2025 में कुल 51.71 हेक्टेयर भूमि आरक्षित आवासीय भू-उपयोग के लिए नियोजित की गई है। शेष 277.40 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान-2025 में सार्वजनिक अर्ध-सार्वजनिक होने के कारण योजना का नियोजन एवं विकास नहीं हो सका।