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राजस्थान में बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी लेना हुआ महंगा, सिरल क्लिप में जाने कितनी देनी होगी लेट फ़ीस ?

राजस्थान में अब से बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी लेना लोगों के लिए महंगा हो गया है। बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट की रजिस्ट्रेशन की एक्स्ट्रा कॉपी की फीस को 5 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही रिकॉर्ड की जांच करवाने पर भी 20 रुपए फीस देनी होगी। वहीं अस्पतालों ने जन्म या मृत्यु रजिस्ट्रेशन की सूचना देने में देरी की तो 250 से 1000 रूपये तक की लेट फीस देनी होगी।

 
राजस्थान में बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी लेना हुआ महंगा, सिरल क्लिप में जाने कितनी देनी होगी लेट फ़ीस ? 

जयपुर न्यूज़ डेस्क - अब जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र की नकल प्राप्त करना महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने प्रमाण पत्र की अतिरिक्त नकल प्राप्त करने का शुल्क 5 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया है। साथ ही रिकॉर्ड की जांच के लिए अब 20 रुपए शुल्क लिया जाएगा। अगर अस्पताल जन्म या मृत्यु पंजीकरण की जानकारी देने में देरी करते हैं तो उन्हें 250 से 1000 रुपए तक विलंब शुल्क देना होगा। 


नगर निगम के जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार विक्रम सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत नगरीय निकायों में जन्म और मृत्यु की जानकारी देने का शुल्क और जुर्माना बढ़ा दिया गया है। अब रजिस्ट्रार कार्यालय में जन्म या मृत्यु की घटना की जानकारी 21 दिन बाद देने पर 1 रुपए की जगह 20 रुपए विलंब शुल्क देना होगा। वहीं, 30 दिन बाद जानकारी देने पर 50 रुपए और एक साल बाद जानकारी देने पर 100 रुपए विलंब शुल्क देना होगा। सिंह ने बताया कि अब अस्पतालों के लिए भी जन्म और मृत्यु पंजीकरण 21 दिन के भीतर करना जरूरी है, क्योंकि अगर वे समय पर जानकारी नहीं देते हैं तो उन्हें 250 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। 

एक साल से ज्यादा समय बाद जानकारी देने पर यह राशि बढ़कर 1000 रुपये हो सकती है। इसके अलावा देरी से प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नोटरी वेरिफिकेशन की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। इस बदलाव के बाद लोगों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ज्यादा फीस चुकानी पड़ेगी और अब सरकारी दफ्तरों में प्रक्रिया के दौरान भी अतिरिक्त भुगतान करना होगा।