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चित्तौड़गढ़ में रिटायर्ड सब-पोस्टमास्टर पर 98 लाख करप्शन का आरोप, सीबीआई ने दर्ज किया मामला

चित्तौड़गढ़ में रिटायर्ड सब-पोस्टमास्टर पर 98 लाख करप्शन का आरोप, सीबीआई ने दर्ज किया मामला
 
चित्तौड़गढ़ में रिटायर्ड सब-पोस्टमास्टर पर 98 लाख करप्शन का आरोप, सीबीआई ने दर्ज किया मामला

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की जोधपुर यूनिट ने चित्तौड़गढ़ ज़िले के निकुंभ सब-पोस्ट ऑफ़िस के पूर्व सब-पोस्टमास्टर दिनेश कुमार बैरवा के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार और गबन का केस दर्ज किया है। आरोपी पर सरकारी और पब्लिक फंड का दुरुपयोग करने और लगभग ₹98.46 लाख का गबन करने का आरोप है। CBI ने पोस्टल डिपार्टमेंट के चित्तौड़गढ़ डिवीज़न की सुपरिटेंडेंट पूजा वर्मा की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की थी।

शिकायत के अनुसार, दिनेश कुमार बैरवा (सस्पेंडेड) ने 22 नवंबर, 2024 से 16 जुलाई, 2025 तक निकुंभ सब-पोस्ट ऑफ़िस में सब-पोस्टमास्टर के पद पर रहते हुए अपने ऑफ़िशियल पद का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने बैंक विड्रॉल, रेमिटेंस और रेकरिंग डिपॉज़िट (RD) लोन में गड़बड़ियां कीं, जिससे ₹44.45 लाख (टेम्पररी गबन) और ₹54.01 लाख (परमानेंट गबन) का नुकसान हुआ।

सरकारी खजाने को कुल 98,46,300 रुपये का नुकसान हुआ।
सरकारी खजाने को कुल 98,46,300 रुपये का नुकसान हुआ। शिकायत में कहा गया है कि जांच के दौरान 25.26 लाख रुपये की कमी देखी गई। बैंक से निकाले गए पैसे समय पर अकाउंट में जमा नहीं किए गए, ज़्यादा पैसे निकाले गए और बाद में एडजस्ट किए गए। कई पैसे समय पर बैंक में जमा नहीं किए गए या जमा ही नहीं किए गए।

फर्जी साइन का इस्तेमाल करके पैसे निकाले गए
इसके अलावा, जमा करने वालों के फर्जी लोन एप्लीकेशन के आधार पर RD लोन जारी किए गए, और फर्जी साइन का इस्तेमाल करके पैसे निकाले गए। सीबीआई ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 2023 की धाराओं 318 (विश्वासघात), 336, 338, 340 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(ए) के साथ धारा 13(2) के तहत नियमित मामला दर्ज किया है। इंस्पेक्टर मदन लाल बेनीवाल को जांच सौंपी गई है।